एटीएम विफलता पर लेन-देनों का समाधान - समय सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India
एटीएम विफलता पर लेन-देनों का समाधान - समय सीमा
आरबीआई/2010-11/440 22 मार्च 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक और शहरी सहकारी बैंक प्रिय महोदय एटीएम विफलता पर लेन-देनों का समाधान - समय सीमा कृपया शीर्षांकित विषय पर 17 जुलाई 2009 का हमारा परिपत्र डीपीएसएस/सं.101/02.10.02/2009-2010 देखें, जिसमें बैंकों को एटीएम लेन-देन की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुक्रम में बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एटीएम लेन-देन की उनके बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित तिमाही समीक्षा निम्नलिखित एक्सेल आधारित फोर्मेट में प्रस्तुत करें (i) प्राप्त/समाधान की गई शिकायतों के लिए एटीएम के विफल लेनदेन - तालिका 1; (ii) एटीएम के असफल लेनदेन हेतु जारीकर्ता बैंक और अधिग्राहक बैंक के बीच शिकायत समाधान - तालिका 2; तथा (iii) एटीएम नेटवर्क परिचालक (ऑपरेटर) और बैंकों के बीच शिकायतों का समाधान - तालिका 3 (केवल तभी लागू जब बैंक नेटवर्क ऑपरेटर हो)। 3. आपके बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित समीक्षा की प्रति हमें ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के एक महीने के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विनिर्दिष्ट फोर्मेट्स और समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (जी. श्रीनिवास) अनुलग्नक: यथोक्त |