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एटीएम असफल होने पर संव्‍यवहारों का समाधान – समय-सीमा

आरबीआई/डीपीएसएस.सं.711/02.10.02/2008-2009

23 अक्‍तूबर 2008

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक – आरआरबी सहित/
शहरी सहकारी बैंक / राज्‍य सहकारी बैंक / जिला मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

एटीएम असफल होने पर संव्‍यवहारों का समाधान – समय-सीमा

नकदी निकालने के लिए देश में स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का उपयोग बढ़ता जा रहा है। हालांकि, अभी हाल ही में, हमें बैंकों के ग्राहकों से इस आशय की कई शिकायतें मिलती रही हैं कि यद्यपि एटीएम से विभिन्‍न कारणों से नकदी नहीं मिली लेकिन खाते में रकम डेबिट हो गई। अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार के असफल हुए संव्‍यवहारों में निहित रकम की प्रतिपूर्ति कार्ड धारक को करने में बैंक कुछ अधिक ही समय लगा देते हैं। कई मामलों में तो इसमें लगने वाला समय 50 दिन तक रहा है।

2. ऐसी शिकायतों के सत्‍यापन और समाधान में लगने वाली क्रियापद्धति की जांच करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऊपर बताए अनुसार होने वाला अत्यधिक विलम्‍ब न्यायोचित नहीं है क्योंकि इससे ग्राहक का कोई दोष नहीं होने पर भी उसे अपनी निधियों से वंचित रहना पड़ जाता है। इसके अलावा यह देरी ग्राहकों को एटीएम का उपयोग करने से हतोत्‍साहित कर सकती है। इसलिए यह निर्णय किया गया कि आरंभ इस तरह किया जाए कि बैंकों को चाहिए कि वे गलती से डेबिट की गई रकम की प्रतिपूर्ति ग्राहक को ग्राहक से शिकायत मिलने के की तारीख के बाद अधिकतम 12 दिन की अवधि के भीतर करें।

3. कृपया पावती भिजवाएं।

भवदीय,

(जी. पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक

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