RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

109919781

पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली

भारिबैं/2015-16/340
डीजीबीए.जीएडी.सं.2960/45.01.001/2015-16

17 मार्च 2016

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक

पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली

हमें पेंशनभोगियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसमें यह कहा गया गया है कि पेंशन संबंधी अधिक/गलत भुगतानों की वसूली वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है। इस संबंध में वसूली हेतु 18 अप्रैल 1991 के परिपत्र सं.सीओ.डीजीबीए.(एनबीएस) सं.44/जीए.64(11-सीवीएल)90/91 और 6 मई 1991 के सीओ.डीजीबीए.(एनबीएस) सं.50/जीए.64(11-सीवीएल)90/91 में महालेखानियंत्रक और विभिन्न गैर-सिविल मंत्रालयों के परामर्श से तैयार एक समान प्रक्रिया नीचे दोहराई जा रही है:-

  1. जैसेही अदाकर्ता शाखा की जानकारी में यह आता है कि पेंशनभोगी को अधिक/गलत भुगतान कर दिया गया है, उसे एकमुश्त बकाया भुगतान की राशि सहित पेंशनभोगी के खाते में जमा राशि में से यह राशि यथासंभव रूप में समायोजित करना चाहिए।

  2. यदि अधिक भुगतान की संपूर्ण राशि इस खाते से समायोजित न की जा सके तो इस अधिक भुगतान की राशि को तुरंत अदा करने के लिए पेंशनभोगी से कहा जाए।

  3. यदि पेंशनभोगी यह राशि अदा करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो इसे पेंशनभोगी को भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों में से समायोजित कर लिया जाए। जब तक पेंशनभोगी द्वारा अधिक राशि की किश्तों के लिए लिखित रूप में सहमति नहीं दी जाती है तबतक पेंशनभोगी को किए गए अधिक भुगतान की राशि की उन्हें भविष्य में किए जाने वाले पेंशन भुगतानों में से किश्तों में की जाने वाली वसूली उनके प्रतिमाह के देय निवल पेंशन(पेंशन + राहत) के 1/3 भाग की हो सकती है।

  4. यदि पेंशनभोगी की मृत्यु अथवा पेंशन बंद हो जाने के कारण अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं की जा सकती है तो इस योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी द्वारा दिए गए बचनपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाए।

  5. पेंशनभोगी को किए गए अधिक/गलत भुगतान का ब्यौरा और वसूली के तरीके के बारे में भी सूचित किया जाए।

पेंशनभोगी को किए गए अधिक /गलत भुगतान की वसूली को प्रभावी करते समय उक्त एकसमान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।

2. सरकार को किए गए अधिक/गलत भुगतान की वापसी के संबंध में बैंक 1 जून 2009 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबी.जीएडी.एच-10450/45.03.001/2008-09 और 13 मार्च 2015 के परिपत्र सं.डीजीबी.जीएडी.एच-4054/45.03.001/2014-15 में दिए गए दिशानिर्देशों, जिन्हें एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण संबंधी 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र में भी दिया गया है, का पालन किया जाए।

भवदीय

(मनीष पराशर)
उप महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?