पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली - आरबीआई - Reserve Bank of India
पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली
भारिबैं/2015-16/340 17 मार्च 2016 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली हमें पेंशनभोगियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसमें यह कहा गया गया है कि पेंशन संबंधी अधिक/गलत भुगतानों की वसूली वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है। इस संबंध में वसूली हेतु 18 अप्रैल 1991 के परिपत्र सं.सीओ.डीजीबीए.(एनबीएस) सं.44/जीए.64(11-सीवीएल)90/91 और 6 मई 1991 के सीओ.डीजीबीए.(एनबीएस) सं.50/जीए.64(11-सीवीएल)90/91 में महालेखानियंत्रक और विभिन्न गैर-सिविल मंत्रालयों के परामर्श से तैयार एक समान प्रक्रिया नीचे दोहराई जा रही है:-
पेंशनभोगी को किए गए अधिक /गलत भुगतान की वसूली को प्रभावी करते समय उक्त एकसमान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। 2. सरकार को किए गए अधिक/गलत भुगतान की वापसी के संबंध में बैंक 1 जून 2009 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबी.जीएडी.एच-10450/45.03.001/2008-09 और 13 मार्च 2015 के परिपत्र सं.डीजीबी.जीएडी.एच-4054/45.03.001/2014-15 में दिए गए दिशानिर्देशों, जिन्हें एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण संबंधी 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र में भी दिया गया है, का पालन किया जाए। भवदीय (मनीष पराशर) |