गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण
भारिबैं/2013-14/558 07 अप्रैल 2014 संबंधित वित्तीय संस्थान महोदय, गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण कृपया 22 फरवरी 2013 का प्रेस विज्ञप्ति सं. 2012-2013/1421 के माध्यम से बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिदेश’ का अवलोकन करें। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को केवल पूर्ण अधिकार वाली गैर परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से नए बैंक स्थापित करने की अनुमति होगी जिसमें लागू विनियामक आदेश के तहत अनुमत सीमा तक , भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित बैंक और समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं पर अधिकार होगा। तथापि एनओएफएचसी को भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण करना होगा और एनओएफएचसी का विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना सहित विवेकपूर्ण मानदंड और सभी विविरणियों की प्रस्तुति आदि, डीबीओडी द्वारा समय समय पर जारी निदेशों के माध्यम से विनियमित होगी। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी की एक अलग श्रेणी यथा गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की स्थापना की जाए। 3. गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा नहीं धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 को संशोधित करने वाली अधिसूचना गहन अनुपालन हेतु संलग्न है। 4. एनओएफएच के रूप में पंजीकरण की इच्छा रखने वाली कंपनी को पहले रिज़र्व बैंक से वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापना हेतु सैंद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा। एनओएफएचसी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन को वांछित सूचना तथा दस्तावेजों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई को प्रस्तुत करना होगा। एनओएफएचसी हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। भवदीय, (एन एस विश्वनाथन) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. गैबैंपवि(नीप्र)274/सीजीएम(एनएसवी)-2014 07 अप्रैल 2014 भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा- 1. पैराग्राफ2 (1) में नया खंड (viii सी) जोड़ा जाए: पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (viii बी) के बाद निम्नलिखित खंड (viii सी) जोड़ा जाए: “(viii सी) गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) अर्थात बैंक द्वारा जारी “निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश”1 में संदर्भित जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से है जो लागू विनियामक आदेशों के तहत अनुमत सीमा तह, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय विनियामक द्वारा विनियामित बैंकिंग कंपनी के शेयर अथवा इस समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं के शेयर पर अधिकार होगा। 2. पैराग्राफ 18 में नया उप पैराग्राफ (3) को जोड़ा जाए: पैराग्राफ 18 में उप पैराग्राफ (2) के बाद नया उप पैराग्राफ (3) निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाए: “(3) एनओएफएचसी द्वारा धारित एनबीएफसी को
स्पष्टिकरण: इस पैराग्राफ में अभिव्यक्त ‘ प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के लिए प्रयोजनों का अर्थ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश” के अनुबंध-1 में निहित उस अभिप्राय में उन लोगो के लिए निर्दिष्ट अर्थ से है। (एन एस विश्वनाथन) 1/en/web/rbi/-/press-releases/rbi-releases-guidelines-for-licensing-of-new-banks-in-the-private-sector-28191 |