प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण
भारिबैं/2007-08/258
गैंबैंपवि.(नीति प्रभा) कंपरि.सं.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08
5 मार्च 2008
सभी पंजीकृ त प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ
प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का
विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र
(बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण
25 अप्रैल 2007 के अपने पिछले कंपनी परिपत्र सं.5/एससीआरसी/10.30.000/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए , बैंक के पास पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्संरचना कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे तिमाही विवरण ’एससीआरसी’ 1 की मद सं. 1 में स्वाधिकृत निधियों की स्थिति प्रस्तुत करें ।
2. सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ अपने लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रति, निदेशकों की रिपोर्ट / लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति सहित, प्रति वर्ष, वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक , जिसमें लेखापरीक्षित परिणाम अंगीकार किये जाएं, के आयोजन की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, जिसकी शुरूवात 31 मार्च 2008 के तुलनपत्र से की जाए।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक