प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण
भारिबैं/2007-08/258 5 मार्च 2008 सभी पंजीकृ त प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का 25 अप्रैल 2007 के अपने पिछले कंपनी परिपत्र सं.5/एससीआरसी/10.30.000/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए , बैंक के पास पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्संरचना कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे तिमाही विवरण ’एससीआरसी’ 1 की मद सं. 1 में स्वाधिकृत निधियों की स्थिति प्रस्तुत करें । 2. सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ अपने लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रति, निदेशकों की रिपोर्ट / लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति सहित, प्रति वर्ष, वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक , जिसमें लेखापरीक्षित परिणाम अंगीकार किये जाएं, के आयोजन की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, जिसकी शुरूवात 31 मार्च 2008 के तुलनपत्र से की जाए। भवदीय (पी. कृष्णमूर्ति) |