विनियामक एवं लेखापरीक्षा अनुपालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनियामक एवं लेखापरीक्षा अनुपालन
आरबीआई/2010 -11/520 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, विनियामक एवं लेखापरीक्षा अनुपालन यह पाया गया है कि भारत में मूल (पैरेंट) बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्यरत विदेशी बैंकों के भारतीय परिचालनों के लिए आमतौर पर अनुपालन हेतु निरीक्षण/लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच एवं समीक्षा के लिए उत्तदायी एक अलग से लेखापरीक्षा समिति नहीं होती है। हाल ही में, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा विनियामक अनुपालन की पर्याप्तता के बारें में चिंता प्रकट की गई है और यह महसूस किया गया है कि यह कारोबारी प्रधानों/इकाईयों द्वारा और विदेश स्थित अपने 'कार्यात्मक प्रधानों' को सीधे रिपोर्ट करने तथा उनके प्रति जबावदेह होने और भारतीय परिचालनों के मुख्य कार्यपालक (सीईओ) अधिकारियों के प्रति जबाबदेह न होने के कारण है । 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि भारत में परिचालित सभी विदेशी बैंकों हेतु भारत में सभी परिचालनों के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनियामक एवं सांविधिक अनुपालन पर प्रभावी निगरानी रखने एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा उसके अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे । 3. कृपया पावती दें। भवदीय, (जी. जगनमोहन राव) |