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एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन

भारिबैं/2014-2015/164
गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं. 41/एससीआरसी/26.03.001/2014-2015

5 अगस्त 2014

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनिया (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनिया (आरसी)

महोदय,

एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन

कृपया दिनांक 23 अप्रैल 2003 के “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003” (यहाँ के बाद दिशानिर्देश कहा जाएगा) को देखें।

2 प्राप्त अनुभव के प्रकाश में, एससी/ आरसी से संबंधित नियामक ढांचे को सुगठित करने के लिए, निम्ननुसार मौजूदा दिशानिर्देशों के कुछ संशोधन करने का फैसला किया गया है:

ए. प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में एससी/ आरसी का निवेश- वर्तमान में, एससी / आरसी को निरंतर आधार पर अर्जित संपत्ति के खिलाफ न्यूनतम 5% एसआर का अनिवार्य निवेश और धारण करना होता है। अब से , एससी/ आरसी, धन हस्तांतरण से,प्रत्येक योजना के तहत जारी किए गए प्रत्येक वर्ग के एसआर का निरंतर आधार पर न्यूनतम 15% निवेश योजना के तहत उनके द्वारा जारी किए गए सभी एसआर का मोचन होने तक करेंगे।

बी. यथोचित परिश्रम के लिए और ज्यादा समय – दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने से पहले, एससी/ आरसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों की पुष्टि कर खाते का एक सार्थक यथोचित परिश्रम करने के लिए नीलामी बैंकों से कम से कम 2 सप्ताह का पर्याप्त समय प्राप्त कर सकते हैं।

सी. योजना अवधि की परिभाषा में परिवर्तन - योजना अवधि का अर्थ पुनर्निर्माण के उद्देश्य से विक्रय बैंक की अधिग्रहीत गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एससी / आरसी को अनुमत छह महीने से अनधिक (वर्तमान के बारह महीने की बजाय) अवधि होगी।

डी. एसआर का मूल्यांकन - एसआर का प्रारंभिक मूल्यांकन अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण के छह महीने से अनधिक अवधि के भीतर किया जाना चाहिए ( वर्तमान के बारह महीने की बजाय) ताकि आज की तारीख में एसआर के वास्तविक मूल्य का आकलन करने के लिए सभी हितधारक सक्षम हो सके।

ई. प्रबंधन फीस - प्रबंधन फीस की गणना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा निर्दिष्ट नेट एसेट वैल्यू ( एनएवी ) के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट एनएवी की सीमा के निचले अंत में ( वर्तमान में एसआर का बकाया मूल्य के बजाय ) वसूल किया जाना चाहिए बशर्ते इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, प्रबंधन फीस एसआर का एनएवी की उपलब्धता से पहले एसआर के वास्तविक बकाया मूल्य के प्रतिशत के रूप में गिना जाना चाहिए।

एफ़. संयुक्त ऋणदाता फोरम में सदस्यता (जेएलएफ़) - 'अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति के पुनरोद्धार के लिए फ्रेमवर्क - संयुक्त ऋणदाता फोरम ( जेएलएफ़ ) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना ( कैप ) पर निर्देश', पर परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 97/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फ़रवरी 2014 के संदर्भ में में बैंकों सलाह दी गई है कि जैसे ही एक खाते की एसएमए - 2 के रूप में किसी उधारदाता ने 'बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपाजीटरी' ( सीआरआईएलसी ) को सूचना दी, उन्हे अनिवार्य रूप से जेएलएफ़ कही जाने वाली एक समिति का गठन करना चाहिए, यदि उधारदाताओं का उस खाते में कुल जोखिम( एई ) [ निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक साथ ] 100 करोड़ रुपये से अधिक है। एससी/ आरसी को भी जेएलएफ़ का सदस्य होना चाहिए और इस तरह की दबावग्रस्त संपत्ति के संदर्भ में जेएलएफ़ को प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में शामिल होना चाहिए।

जी. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्टिंग – इसी परिपत्र के संदर्भ में, बैंकों को आईबीए को अनुशासनहीन सनदी लेखाकार , अधिवक्ता और मूल्यांकन करने वाले का ब्यौरा रिपोर्ट करना चाहिए जो अपने पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में गंभीर अनियमितता कर रहे हैं। इसी तरह, एससी / आरसी को धोखाधड़ी में शामिल थर्ड पार्टी संस्थाओं की जानकारी आईबीए डेटाबेस में रखने के लिए आईबीए को इस तरह के सीए, अधिवक्ता और मूल्यांकन करने वाले का ब्यौरा रिपोर्ट करना चाहिए। हालांकि, एससी/ आरसी को सावधानी से सुनिश्चित करना है कि आईबीए द्वारा जारी प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों का पालन हो ( Circ. No. RB-II/Fr./Gen/3/1331 दिनांक 27 अगस्त 2009 ) और आईबीए को रिपोर्टिंग से पहले अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करने के लिए पार्टियो को उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक निष्पक्ष अवसर देना चाहिए । यदि कोई जवाब / संतोषजनक स्पष्टीकरण एक महीने के भीतर उन लोगों से प्राप्त नहीं होता है तो एससी / आरसी आईबीए को उनके नाम रिपोर्ट कर सकते हैं। एससी / आरसी को भविष्य में इस तरह की पार्टियों को कोई काम आवंटित करने से पहले इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

एच. अतिरिक्त प्रकटीकरण

i. वर्तमान में एससी/ आरसी को उनके बैलेंस शीट में वित्तीय वर्ष के दौरान या तो अपने स्वयं की बहियो पर या ट्रस्ट की बहियो में अधिग्रहित वित्तीय आस्तियों के मूल्य का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, एससी/ आरसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण मूल्य के बहियो में मूल्य (नीलामी में विक्रेता बैंक द्वारा घोषित संपत्ति का मूल्य) से अधिक होने पर उनके मूल्यांकन के आधार का खुलासा करना अनिवार्य है। इसी तरह एससी/ आरसी भारी डिस्काउंट ( जैसे पिछले साल के अंत के मूल्यांकन का 20 % से अधिक ) पर वर्ष के दौरान निपटाए संपत्ति ( या तो बट्टे खाते डालकर या वसूली से ) के विवरण और कारण का खुलासा करना होगा। एससी/ आरसी को एसआर के मूल्य में अधिग्रहण मूल्य से काफी गिरावट आने पर संपत्ति का ब्यौरा भी पहले से ही घोषित करना होगा।

ii. एससी / आरसी अपनी वेबसाइट पर तिमाही के अंतराल पर इरादतन बकाएदारों की सूची रखना चाहिए ( डीबीओडी मास्टर परिपत्र सं सीआईडी.बीसी. 3/20.16.003/2014-15 दिनांक 1 जुलाई 2014 में परिभाषित प्रक्रिया अपनाकर )। इसके अलावा डीएनबीएस (पीडी-एससी/ आर सी) सीसी.सं.23/26.03.001/2010-11 25 नवंबर 2010 के अनुसार प्रत्येक एससी/ आर सी कम से कम एक क्रेडिट जानकारी कंपनी ( सीआईसी ) का सदस्य बनने की आवश्यकता है और सीआईसी को ऋण लेने वालों के लिए समय समय पर सटीक डाटा / इतिहास प्रदान करना हैं। इस मामले में उस सीआईसी में, जिसमे वे सदस्य हैं ,को इरादतन चूककर्ताओं का डेटा प्रस्तुत करें।

3 एससी/ आरसी सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों को नोट करें।

4 'प्रतिभूतिकरण कंपनिया और पुनर्निर्माण कंपनिया ( रिजर्व बैंक ) के दिशानिर्देश और निर्देश, 2003' का संशोधन करने वाली अधिसूचना डीएनबीएस ( पीडी-एससी/ आर सी) संख्या 11 / पीसीजीएम ( केकेवी ) / - 2014 दिनांक 5 अगस्त 2014 संलग्न है।

भवदीय

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


अधिसूचना गैबैंपवि ( नीप्र - एससी / आरसी ) / सं.11 / पीसीजीएम ( केकेवी ) - 2014

5 अगस्त 2014

भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी( एससी ) या पुनर्निर्माण कंपनी( आरसी ) के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाए जा रहे कार्यकलापों को या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग चलाए जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए "वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" की धारा 3,9,12 और 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 2 / सीजीएम( सीएसएम ) - 2003 मे निहित प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी ( रिजर्व बैंक ) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 ( जिन्हें इस के बाद मार्गदर्शी सिद्धांत/दिशानिर्देश कहा गया है ) को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करने का निदेश देता है :-

2. पैराग्राफ 3 में संशोधन

खंड ( ix ) में "बारह महीने" शब्दों को शब्द, "छह महीने" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. पैरा 5 में संशोधन

खंड ( v ) और ( vi ) को निम्नलिखित नए खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा

"( v ) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, धन के हस्तांतरण से, प्रतिभूतिकरण के उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट द्वारा जारी प्रत्येक वर्ग के एसआर मे प्रत्येक योजना के तहत जारी किए गए एसआर का निरंतर आधार पर न्यूनतम 15% निवेश योजना के तहत उनके किए गए सभी एसआर का मोचन होने तक करेंगे।“

4. पैरा 7(1) का संशोधन

खंड ( iii ) के बाद , निम्न खंड ( iv ) जोड़ा जाएगा :

"( iv ) दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने से पहले, एससी / आरसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों की पुष्टि कर खाते का एक सार्थक यथोचित परिश्रम करने के लिए नीलामी बैंकों से कम से कम 2 सप्ताह का पर्याप्त समय प्राप्त कर सकते हैं।“

5. अनुच्छेद 14 का संशोधन

खंड ( iii ) निम्नलिखित शुरुआत में जोड़ा जाएगा।

“प्रबंधन फीस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ( सीआरए ) द्वारा निर्दिष्ट नेट एसेट वैल्यू ( एनएवी ) के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट एनएवी की सीमा के निचले अंत में गणना और वसूल किया जाना चाहिए हालांकि इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, प्रबंधन फीस, एसआर का एनएवी की उपलब्धता से पहले एसआर के वास्तविक बकाया मूल्य के प्रतिशत के रूप में गिना जाना चाहिए।“

6. अनुच्छेद 15 का संशोधन

खंड ( ग्यारहवीं ) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा

"( xii ) संपत्ति के मूल्यांकन का आधार अगर संपत्ति का अधिग्रहण मूल्य बीवी से अधिक है।

( xiii ) पिछले साल के अंत के रूप में मूल्यांकन के 20% से अधिक की छूट पर वर्ष के दौरान निपटाए परिसंपत्ति ( या तो बट्टे खाते डालकर या वसूली से ) के विवरण और उसके कारण।

( xiv ) परिसंपत्ति का ब्यौरा जहां एसआर के मूल्य मे अधिग्रहण मूल्य से 20% से अधिक गिरावट आई है।"

7. अनुच्छेद 20 का प्रतिस्थापन

मौजूदा अनुच्छेद 20 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"20. एससी/ आरसी अपनी वेबसाइट पर तिमाही के अंतराल पर इरादतन बकाएदारों की सूची रखना चाहिए। प्रत्येक एससी/ आर सी कम से कम एक क्रेडिट जानकारी कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनेगा और सीआईसी को समय समय पर सटीक डाटा / उधारकर्ताओं के इतिहास और इरादतन चूककर्ताओं के डेटा को प्रदान करेगा।

8. नए पैराग्राफ 22 और 23 को शामिल करना

अनुच्छेद 21 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ डाला जाएगा

"22. संयुक्त ऋणदाता फोरम’ की सदस्यता ( जेएलएफ़ )

'अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति के पुनरोद्धार के लिए फ्रेमवर्क - संयुक्त ऋणदाता फोरम ( जेएलएफ़ ) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना ( कैप ) पर निर्देश', पर परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 97 / 21.04.132 / 2013-14 दिनांक 26 फ़रवरी 2014 के संदर्भ एससी/ आरसी को जेएलएफ़ का सदस्य बनना चाहिए और इस तरह की दबाव में संपत्ति के संदर्भ में जेएलएफ़ को प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में शामिल होना चाहिए।

23. भारतीय बैंक संघ ( आईबीए ) को रिपोर्टिंग – एससी / आरसी को आईबीए को अनुशासनहीन सनदी लेखाकार , अधिवक्ता और मूल्यांकन करने वाले का ब्यौरा ( जो अपने पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में गंभीर अनियमितता कर रहे हैं ) धोखाधड़ी में शामिल थर्ड पार्टी संस्थाओं की जानकारी आईबीए डेटाबेस में शामिल करने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। हालांकि, एससी/ आरसी को सावधानी से सुनिश्चित करना है कि आईबीए द्वारा जारी प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों ( Circ. No. RB-II/Fr./Gen/3/1331 दिनांक 27 अगस्त 2009 ) का पालन हो और आईबीए को रिपोर्टिंग से पहले अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करने के लिए पार्टियो को उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक निष्पक्ष अवसर देना चाहिए । यदि कोई जवाब / संतोषजनक स्पष्टीकरण एक महीने के भीतर उन लोगों से प्राप्त नहीं होता है तो एससी / आरसी आईबीए को उनके नाम रिपोर्ट कर सकते हैं। एससी / आरसी भविष्य में इस तरह की पार्टियों को कोई काम आवंटित करने से पहले इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

9. दिशानिर्देशों से जुड़े एससी/ आरसी के लिए मार्गदर्शन नोट में संशोधन

पैरा 2 के मौजूदा खंड ( vi ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"( vi ) हर एससी / आरसी संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग / ग्रेडिंग प्राप्त करेगी और तत्काल इसके द्वारा जारी सुरक्षा प्राप्तियों की नेट एसेट वैल्यू घोषित करेगी। इसके बाद, एसआर का दर्ज़ा / ग्रेडिंग हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को एक अनुमोदित सीआरए से समीक्षा करवाएगी और योग्य संस्थागत खरीदारों को उनके निवेश मूल्य की कीमत तय करने के लिए सक्षम करने के लिए तत्काल एसआर की एनएवी की घोषणा करेगी। एनएवी पर पहुंचने के लिए, एससी / आरसी, एसआर का मूल्यांकन ‘ रिकवरी रेटिंग स्केल ' पर करवाएगी और रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग के लिए तर्क का खुलासा करना आवश्यक होगा।

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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