RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79033302

अस्वीकृति जोखिम बीमा - प्रेषण - उदारीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.102

मई 7, 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

अस्वीकृति जोखिम बीमा - प्रेषण - उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3, 2002 की अधिसूचना सं.फेमा.12/2002-आरबी के उप-विनियम (2) की ओर आकृष्ट किय जाता है जिसके अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी बिमाकर्ता से सामान्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए केंद्रीय सरकार का ‘‘अनापत्ति’’ प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय है।

2. केंद्रीय सरकार ने अब समुद्रा-आहार और अन्य नश्य आहार/आहार उत्पादों के निर्यातकों को भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता से अस्वीकृति जोखिम बीमा रक्षा प्राप्त करने के लिए स्वीकृति देने हेतु अपनी अनापत्ति की सूचना दे दी है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों को अपकने निर्यातक ग्राहकों की ओर से, समुद्री-आहार और अन्य नश्य नश्य आहार/आहार उत्पादों के निर्यात के लिए भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी अस्वीकति जोखिम बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भेजने हेतु अनुमति है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें।
 
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?