अस्वीकृति जोखिम बीमा - प्रेषण - उदारीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
अस्वीकृति जोखिम बीमा - प्रेषण - उदारीकरण
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.102 मई 7, 2003 सेवा में महोदया/महोदय, अस्वीकृति जोखिम बीमा - प्रेषण - उदारीकरण प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3, 2002 की अधिसूचना सं.फेमा.12/2002-आरबी के उप-विनियम (2) की ओर आकृष्ट किय जाता है जिसके अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी बिमाकर्ता से सामान्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए केंद्रीय सरकार का ‘‘अनापत्ति’’ प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय है। 2. केंद्रीय सरकार ने अब समुद्रा-आहार और अन्य नश्य आहार/आहार उत्पादों के निर्यातकों को भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता से अस्वीकृति जोखिम बीमा रक्षा प्राप्त करने के लिए स्वीकृति देने हेतु अपनी अनापत्ति की सूचना दे दी है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों को अपकने निर्यातक ग्राहकों की ओर से, समुद्री-आहार और अन्य नश्य नश्य आहार/आहार उत्पादों के निर्यात के लिए भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी अस्वीकति जोखिम बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भेजने हेतु अनुमति है। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |