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जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट

आरबीआइ/2012-13/261
बैंपविवि .बीपी. बीसी. सं. 50/21.04.012/2012-13

23 अक्तूबर 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया 28 जुलाई 2011 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 25/21.04.012/2011-12 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत/ऋण छूट की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2012 कर दी गयी थी । यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.012/2003-2004 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्यों के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी गयी रियायत/ऋण छूट 31 मार्च 2014 तक लागू रहेगी।

2. कृपया इस संबंध में अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को समुचित अनुदेश जारी करें ।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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