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जम्मू तथा कश्मीर राज्य में व्यापार तथा उद्योग को छूट

आरबीआई/2006-07/416
बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 100 /21.04.012/2006-07

25 मई 2007
4 ज्येष्ठ 1929 (शक)

अध्यक्ष,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में व्यापार तथा उद्योग को छूट

कृपया 16 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 69/21.04.012/2005-06 देखें जिसके अनुसार जम्मू तथा कश्मीर में उधारकर्ताओं /ग्राहकों को दी गयी रियायतों /ऋण संबंधी छूटों की अवधि को 31 मार्च 2007 तक बढ़ाया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.012/2003-04 में निर्धारित किये अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं /ग्राहकों को दी गयी रियायतें/ऋण संबंधी छूटें एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 31 मार्च 2008 तक जारी रहेंगी।

2. कृपया आप इस संबंध में अपने नियंत्रण /शाखा कार्यालयों को समुचित अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(पी.आर.रविमोहन)
महाप्रबंधक

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