जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट
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आरबीआइ/2007-08/349 3 जून 2008 अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट कृपया 25 मई 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100/21.04.012/2006-2007 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी गयी रियायत/ऋण संबंधी छूट की अवधि 31 मार्च 2008 तक बढ़ायी गयी थी ।यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.012/2003-2004 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जानेवाली रियायत/ऋण संबंधी छूट एक और वर्ष की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च 2009 तक जारी रहेगी।
2. कृपया अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी करें ।
भवदीय |
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