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जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट

आरबीआइ/2007-08/349
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/21.04.012/2007-08

3 जून 2008
13 ज्येष्ठ 1930 (शक)

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया 25 मई 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100/21.04.012/2006-2007 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी गयी रियायत/ऋण संबंधी छूट की अवधि 31 मार्च 2008 तक बढ़ायी गयी थी ।यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.012/2003-2004 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जानेवाली रियायत/ऋण संबंधी छूट एक और वर्ष की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च 2009 तक जारी रहेगी।

2. कृपया अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी करें ।

भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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