बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 शाखा प्रधिकरण नीति में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 शाखा प्रधिकरण नीति में छूट
आरबीआई/2013-14/330 21 अक्तूबर 2013 सभी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 - कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 सितंबर 2013 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 54/22.01.001/2013-14 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, रिपोर्टिंग के अधीन, शाखाएं खोलने की अनुमति हैं। 2. रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के साथ इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध-1 में दिए गए हैं तथा उपर्युक्त शर्तों को स्पष्ट करनेवाले सांकेतिक उदाहरण अनुबंध-2 में दिए गए हैं। 3. अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय (प्रकाश चंद्र साहू) संलग्नः यथोक्त |