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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट - ऑफ साइट एटीएम

आरबीआइ/2008-09/496
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 137/22.01.001/2008-09

12 जून 2009
21 ज्येष्ठ 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 -
शाखा प्राधिकरण नीति में छूट - ऑफ साइट एटीएम

1 जुलाई 2008 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 21/22.01.001/2008-2009 के पैरा 1 में दिए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऑफ साइट एटीएम सहित कोई नयी शाखा/कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । इसके साथ ही, बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे नयी शाखाएं/ऑफ साइट एटीएम खोलने के ऐसे सभी प्रस्तावों को अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजनाओं में शामिल करें ।

2. इस संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम की स्थापना के संबंध में वार्षिक नीति वक्तव्य के पैरा 137 (उद्धरण संलग्न - अनुबंध I) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा निर्धारित केंद्रों/स्थानों पर ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है और इसके लिए प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो इस प्रकार के ऑफ साइट एटीएम को बंद करने/स्थान परिवर्तन करने के लिए निदेश जारी कर सकता है तथा ऑफ साइट एटीएम की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ऐसे निदेशों सहित किसी भी अन्य निदेश के अधीन होगी । बैंकों को उपर्युक्त आम अनुमति के अंतर्गत खोले गये ऑफ साइट एटीएम के संबंध में पूर्ण ब्योरों की सूचना, एटीएम परिचालन आरंभ होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह में संलग्न फार्मेट (अनुबंध - II) में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट एटीएम के मामले में) को भेजनी चाहिए ।

3. बैंक कृपया नोट करें कि ऑफ साइट एटीएम खोलने की उपर्युक्त अनुमति अनुबंध III में दी गयी शर्तों के अधीन दी जा रही है । इसके अलावा, ऑफ साइट एटीएम के माध्यम से बैंकों द्वारा दी जानेवाली विभिन्न सुविधाओं की सूची अनुबंध IV में दी जा रही है ।

4. जो बैंक अपने एटीएम के माध्यम से ग्राहकों को नकदी जमा करने की सुविधा देते आ रहे हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षोपाय/प्रक्रिया (उदाहरण के लिए पिन/पासवर्ड आदि के माध्यम से पहुंच) स्थापित करनी चाहिए, ताकि जमा किये गये नोट यदि जाली/दोषपूर्ण हों तो जमाकर्ता की पहचान की जा सके ।

5. जैसा कि शाखा प्राधिकरण पर 1 जुलाई 2008 के उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 18 में उल्लेख किया गया है, ऑफ साइट एटीएम के स्थान परिवर्तन/बंदी आदि के ब्योरे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट एटीएम के मामले में) को ऐसे स्थान परिवर्तन/बंदी के तुरंत बाद या किसी भी हालत में दो सप्ताह में सूचित किये जाने चाहिए ।

6. प्रसंगवश, बैंकों को ज्ञात होगा कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऑन-साइट एटीएम (शाखा और विस्तार काउंटरों में स्थित एटीएम, जिनके लिए बैंकों के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण हैं) की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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