निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना - आरबीआई - Reserve Bank of India
निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 31 अक्तूबर 18, 2002 सेवा में महोदया/महोदय निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना भारत सरकार की 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएसआर 381 (E) की अनुसूची 3 की मद सं. 2 के अनुसार प्राधिकृत वयापारियों से अपेक्षित है कि वे नेपाल और भूटान के सिवाय एक या एक से अधिक निजी यात्रा के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 5 हजार अमरीकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा देने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना होता है । 2. इस संबंध में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों को उसी दिन निपटाना सुनिश्चित करने के विचार से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नोडल अधिकारी नामित किया गया है । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के नोडल अधिकारी के नामित टेलिफाटन नं., फ्णक्स नं. और ई-मेल पते से परिपत्र के अनुबद्ध में दिए गए हैं । यह और स्पष्ट कियाजाता है कि निजी यात्रा के लिए 5 हमार अमरीकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा देने से संबंधित आवेदनों को रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को फ्णक्स अथवा ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है । 3. किसी भी प्रकार की कठिनाई में मुख्य महा प्रबंधक, विदेश्ां मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को फाटन सं. 022-2663596 अथवा फ्णक्स सं. 022-2661722 पर संपर्क किया जाए । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें । 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फ्टमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया (ग्रेस कोशी) |