निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना - आरबीआई - Reserve Bank of India
निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.79 फरवरी 17, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान निजी यात्रा के लिए 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा देने के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों मे नोडल अधिकारी नामित करने के लिए अक्तूबर 18, 2002 के ए.पी.(डीआईआर.सिरीज़) परिपत्र क्रं 31 और बाद में उक्त सीमा को बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डॉलर करने संबंधी नवंबर 18, 2002 के ए.पी.(डीआईआर.सिरीज़) परिपत्र क्रं 51 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. अब जम्मू, श्रीनगर और नागपुर कार्यालयों में निम्नलिखित नोडल अधिकारियों को नामित करने का निर्णय किया गया है
3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दे दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |