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निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.79

फरवरी 17, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देना

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान निजी यात्रा के लिए 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा देने के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों मे नोडल अधिकारी नामित करने के लिए अक्तूबर 18, 2002 के ए.पी.(डीआईआर.सिरीज़) परिपत्र क्रं 31 और बाद में उक्त सीमा को बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डॉलर करने संबंधी नवंबर 18, 2002 के ए.पी.(डीआईआर.सिरीज़) परिपत्र क्रं 51 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. अब जम्मू, श्रीनगर और नागपुर कार्यालयों में निम्नलिखित नोडल अधिकारियों को नामित करने का निर्णय किया गया है

जम्मू कार्यालय:

श्री.आर.पी.गुप्ता, उप महाप्रबंधक
टेलिफोन क्रं. : 0191-2470865
फैक्स क्रं.: 0191-2473116
ई-मेल : rdjammu@rbi.org.in

श्रीनगर कार्यालय:

श्री.एस.सी.शर्मा, प्रभारी अधिकारी
टेलिफोन क्रं. : 0194-2478133

नागपुर कार्यालय:

श्री. एम.पी.विजयकुमार, प्रब्रंधक
टेलिफोन क्रं. : 0712-532351
फैक्स क्रं.: 0712-536756
ई-मेल : mpvijaykumar@rbi.org.in

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दे दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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