निजी विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना - पासपोर्ट पर पृष्ठांकन - आरबीआई - Reserve Bank of India
निजी विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना - पासपोर्ट पर पृष्ठांकन
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 12 23 नवम्बर 2001 प्रति विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी प्रिय महोदय, /महोदया निजी विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा दिनांक 16 नवम्बर 2000 के ए.पी.(डीआइआरसिरीज़) परिपत्र सं.20/ए.पी. (एफएल सिरीज) परिपत्र सं.2 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को यात्री पासपोर्ट पर पर्यटन और निजी उद्देश्य के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा की राशि अपने स्टाम्प, तिथि और हस्ताक्षर के अधीन अनिवार्य रुप से पृष्ठांकित किया जाना आवश्यक है। 2. क्रियाविधि को और अधिक रारल करने की दृष्टि रो अब यह निर्णय लिया गया है कि अब रो प्राधिकृत व्यापारियों तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को पर्यटन और निज़ी उद्देश्यों के लिए ली जानेवाली विदेशी मुद्रा को कोई भी पृष्ठांकन यात्रियों के पासपोर्ट पर करने की आवश्यक नही है। तदनुसार किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के बारे में यात्री द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक पर्यटन तथा निजी उद्देश्यों के लिए यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी करें। तथापि यात्री अपने विकल्प पर,यदि उनके रिकार्ड हेतु वे यह आवश्यक समझते है तो जारी की गई विदेशी मुद्रा का पृष्ठांकन अपने पासपोर्ट पर प्राप्त कर सकते है। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये। 4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है। भवदीय ग्रेस कोशी |