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विदेश यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी करना - करेंसी घटक

भारिबैंक/2009-10/446
ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.50
ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्रसं.7 

4 मई 2010

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय

विदेश यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी करना - करेंसी घटक

विदेशी मुद्रा में  प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान  30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.19 और 13 नवंबर 2001 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 11 [ए.पी.(एफएल सिरीज)परिपत्रसं.1] की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को ईराक, लिबिया, ईस्लामिक रिपब्लिक औफ ईरान, रशियन फेडरेशन और अन्य रिपब्लिक्स औफ कामनवेल्थ आफ इंडेपेंडेंट स्टेटस् को छोडकर अन्य देशों को जानेवाले यात्रियों को विदेशी करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में 2,000 अमरीकी डालर तक अथवा उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा बेचने की अनुमति दी गई है । वर्तमान सीमाओं की पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि इन देशों को जानेवाले यात्रियों को यह सीमा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना तत्काल प्रभाव से 3,000 अमरीकी डालर (तीन हजार अमरीकी डालर केवल) तक बढ़ा दी जाए। प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक उन्हें जारी कुल विदेशी मुद्रा में से 3,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समकक्ष तक विदेशी करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं।

2. प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, अब तक की तरह, उन्हें जारी कुल विदेशी मुद्रा में से ईराक अथवा लिबिया को जानेवाले यात्रियों को 5,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समकक्ष तक विदेशी करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में विदेशी मुद्रा बेचना जारी रख सकते हैं और ईस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और अन्य रिपब्लिक्स औफ कामनवेल्थ आफ इंडेपेंडेंट स्टेटस् को जानेवाले यात्रियों को विदेशी करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में पूर्ण विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को  और संबंधित ग्राहकों को अवगत कराएं।

4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय

 सलीम गंगाधरन
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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