लॉटरी आदि योजनाओं में सहभाग के लिए धनप्रेषण - आरबीआई - Reserve Bank of India
लॉटरी आदि योजनाओं में सहभाग के लिए धनप्रेषण
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआरसिरीज) परिपत्र सं.2 27 जुलाई 2001 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदय लॉटरी आदि योजनाओं में सहभाग के लिए धनप्रेषण रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कतिपय विदेशी संगठन भारत में व्यक्तियों को सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने लॉटरी में इनाम जीते हैं तथा उन्होंने शुल्क के रूप में अमरीकी डॉलर में कुछ राशि प्रेषित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 2. प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 3 मई 2000 की भारत सरकार की अधिसूचना जी.एस.आर. 381(ई) की अनुसूची । की मद 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, लॉटरी टिकटों की खरीद करने के लिए विप्रेषणों को प्रतिबंध करती है। अतएव, प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे जनता को यथोचित रूप से जानकारी दें कि लॉटरी योजनाओं में सहभाग के लिए किसी भी रूप में धनप्रेषण करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, ये प्रतिबंध मुद्रा परिचालन योजना जैसे विभिन्न नामों के तहत कार्यरत लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभाग के लिए धनप्रेषण अथवा इनाम राशि/पुरस्कार आदि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए धनप्रेषणों पर भी लागू हैं । 3. इस परिपत्र में समाह्ति निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए हैं । इन निर्देशों का किसी भी तरह उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित दंडनीय है। भवदीया के.जे.उदेशी |