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वर्ष 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक

आरबीआई/2007-08/101
बैंपर्यवि.एआरएस. सं.बीसी. 3/08.92.001/2007-08

25 जुलाई 2007

 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक तथा
प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक

महोदय/महोदया

वर्ष 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय
लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक

कृपया वर्ष 2006-07 के लिए सरकारी क्षेत्रों के बैंकों सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के संबंध मे 6 जून 2007 का हमारा परिपत्र बैंपर्यवि.एआरएस.सं.बीसी.08/08.92.001/2006-07 देखें । कर लेखा-परीक्षा की शुल्क के संबंध में हम निम्नलिखित अनुसार सूचित करते हैं :

i. बैंकों के प्रधान कार्यालय स्तर पर कर लेखा-परीक्षा का कार्य अब तक की भांति सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों को सौंपा जाए ।

ii. सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों में कार्य प्रबंध की पारदर्शिता बनाए रखने और उसके उचित आवंटन के लिए, बैंकों द्वारा कर लेखा-परीक्षा कार्य सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति से विचार-विमर्श करके, वर्तमान सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों में से किसी एक सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षक को बारी-बारी से दिया जाए ।

iii.सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के लिए कर लेखा-परीक्षा के लिए देय शुल्क अब तक की भांति निर्धारित अनुसार मूल लेखा-परीक्षा शुल्क (बेसिक ऑडिट फी) का 20% अदा करना जारी रखा जाए ।

iv. शाखा स्तर/नियंत्रक कार्यालय स्तर पर, कर लेखा-परीक्षा के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति /बोर्ड के साथ विचार-विमर्श से लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें देय शुल्क का निर्णय स्वयं ले सकते है और

v. उपर्युक्त मद सं.(i) से (iv) तक पर उल्लिखित व्यवस्था वर्तमान वर्ष 2007-08 से प्रभावी होगी । वर्ष 2006-07 के संबंध में प्रधान कार्यालय/नियंत्रक कार्यालय और शाखाओं में कर लेखा-परीक्षा के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों और शाखा लेखा-परीक्षकों को शुल्क का भुगतान मूल लेखा-परीक्षा शुल्क की क्रमश: 20% और 15% की दर से किया जा सकता है ।

 

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,

(पी. एस. शर्मा)
महाप्रबंधक

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