निवासियों द्वारा अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदारों के ऋणों की अदायगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवासियों द्वारा अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदारों के ऋणों की अदायगी
भारिबैंक/2011-12/183 16 सितंबर 2011 विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक महोदया/महोदय, निवासियों द्वारा अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदारों के ऋणों की अदायगी प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000, समय समय पर यथा संशोधित की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत में आवासीय घर के अर्जन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित भारत में किसी आवास वित्त संस्था द्वारा अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को दिए गए आवास ऋण की अदायगी भारत में उसके किसी रिश्तेदार(जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है) के ऋण खाते को अपने बैंक खाते से राशि अंतरित कर भुगतान कर सकता है । इस प्रकार अनिवासी भारतीय द्वारा रुपए में लिये गये ऋण की घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा अदायगी केवल आवास ऋण तक सीमित रहेगी । 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत व्यक्तियों को सुलभ सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि निवासी व्यक्तियों को अपने अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदारों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है, द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी के लिए आम मंजूरी प्रदान की जा सकती है 3. वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ प्राधिकृत व्यापारी ने उक्त अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी के विनियम 7 के अनुसार अनिवासी भारतीय को ऋण दिया है, ऐसे ऋण भी निवासी व्यक्ति द्वारा अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदार (जैसा कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 6 में परिभाषित है) के ऋण खाते में अपने बैंक खाते से राशि अंतरित कर भुगतान/अदायगी कर सकता है । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीया, (मीना हेमचंद्र) |