भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रेपो / रिवर्स रेपो का संव्यवहार - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रेपो / रिवर्स रेपो का संव्यवहार
आरबीआई/2016-17/117 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रेपो / रिवर्स रेपो का संव्यवहार कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 मई 2016 के परिपत्र संख्या एफ़एमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर 2016 से आरबीआई रेपो (एमएसएफ सहित) और रिवर्स रेपो परिचालनों के प्रयोजन के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को हिसाब में लेना शुरू किया जाए तथा आरबीआई रिवर्स रेपो परिचालनों के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों की पुनः रेपो करने (re-repoing) की अनुमति दी जाए। 3. इस संबंध में विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे इनके अनुपालन के लिए आवश्यक परिचालनात्मक व्यवस्थाएं करें। 4. आरबीआई रेपो (एमएसएफ सहित) / रिवर्स रेपो में सहभागिता को इस परिपत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करना माना जाएगा। भवदीय (म. सुब्रमणियम) |