बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट
आरबीआइ/2006-07/245
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 56/13.03.00/2006-07
2 फरवरी 2007
13 माघ 1928 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट
जैसा कि बैंकों को पता होगा, वर्ष 2006-2007 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार, बैंकिंग सेवाओं में उचित व्यवहार सुनिश्चत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक प्रभारों के औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करने तथा उसे उचित व्यवहार संहिता में सम्मिलित करने हेतु एक कार्यदल गठित किया था। उचित व्यवहार संहिता में सम्मिलित इस योजना के अनुपालन की भारतीय बैंकिंग संहिता तथा मानक बोर्ड द्वारा निगरानी की जाएगी। इस बीच उक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उसे हमारी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखा गया है। कार्यदल की सिफारिशों की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गयी है तथा उन्हें कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया।
2. बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई इस परिपत्र के अनुबंध में ‘बैंकों के कार्रवाई के बिंदु’ स्तंभ के अंतर्गत दर्शाई गयी है।
भवदीय
(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक