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मार्च 2024 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/135
डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1217/42-01-029/2023-2024

13 मार्च 2024

सभी एजेंसी बैंक
महोदया/महोदय,

मार्च 2024 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

कृपया दिनांक 16 मार्च 2023 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1469/42-01-029/2022-2023 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया था।

2. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च 2024 महीने के लिए अवशिष्ट लेनदेनों को बंद करने की तिथि 10 अप्रैल 2024 निर्धारित की जाए। वित्‍तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी खातों के आगामी बंदी को ध्‍यान में रखते हुए प्राप्‍त करनेवाली शाखाएं जिसमें वे भी शामिल हैं जो स्‍थानीय रूप से स्थित नहीं हैं चालान/स्‍क्रोल्स आदि को नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं को भेजने के लिए विशेष व्‍यवस्‍था जैसे कि कूरियर सेवा आदि अपनाए ताकि सरकार की ओर से मार्च के अंत में किए गए सभी भुगतानों और संग्रहणों को उसी वित्‍तीय वर्ष में गिना जा सके।  विशेष संदेशवाहक की व्‍यवस्‍था के संबंध में इन अनुदेशों को कृपया सभी संबंधित शाखाओं को सूचित किया जाए।

3. अप्रैल 2024 में नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं द्वारा मार्च 2024 के लेनदेनों की रिपोर्टिंग के संबंध में शाखाओं को अनुबंध में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाए। संक्षेप में, नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं को स्‍क्रोलों के अलग-अलग सेट तैयार करना होगा यथा एक मार्च 2024 के अवशिष्ट लेनदेनों से संबंधित और दूसरा अप्रैल 2024 के पहले 10 दिनों के दौरान के लेनदेन के लिए। नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाएं यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2024 तक शाखाओं में प्राप्‍त होने वाले सभी लेनदेनों (राजस्‍व/कर संग्रहण/भुगतान) संबंधी खातों को चालू /वर्तमान वित्‍तीय वर्ष के खातों में ही दिखाएं और इसे अप्रैल 2024 के लेनदेनों के साथ न मिलाएं। साथ ही, मार्च 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक के लेनदेनों को रिपोर्ट करते समय अप्रैल 2024 के लेनदेनों को मार्च 2024 से संबंधित अवशिष्ट लेनदेनों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

4. कृपया इस संबंध में आपके संबंधित शाखाओं को तत्‍काल आवश्‍यक अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रबर्ती )
मुख्‍य महाप्रबंधक

अनु:यथोक्‍त

अुनबंध

मार्च 2024 की लेनदेनों को रिपोर्ट करना

1 अप्रैल 2024 से नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाएं मार्च 2024 से संबंधित प्राप्‍त करनेवाली शाखाओं से प्राप्त सभी स्क्रॉल्स/चालानों की दैनिक आधार पर अलग करेंगी और इसके लिए अलग मुख्य स्क्रॉल तैयार करेंगी:

(ए) मार्च 2024 या उससे पहले की अवधि (अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभावी) के लेनदेन के स्क्रॉल और

(बी) वर्तमान लेनदेन (अर्थात् 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी) से संबंधित स्क्रॉल

2. 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक तैयार किए गए मार्च 2024 के लेनदेन के लिए मुख्य स्क्रॉल को मार्च अवशिष्ट – 1, मार्च अवशिष्ट - 2 और इसी तरह अलग-अलग 10 अप्रैल 2024 तक स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए। दूसरे शब्दों में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक भेजे गए मार्च 2024 के लेन-देन के प्रत्येक मुख्य स्क्रॉल को क्रमवार क्रम संख्या आवंटित किया जाए । मार्च 2024 के लेन-देन के लिए अलग से तैयार की गई प्राप्ति‍ एवं भुगतान की दैनिक सारांश की प्रतियों के साथ ये स्क्रॉल हमेशा की तरह संबंधित विभागीय अधिकारी (अर्थात् अंचल लेखाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी एवं नामित अधिकारी) को भेजे जाएंगे । नोडल/फोकल पॉइंट शाखाएं डेली मेमो के माध्यम से उपरोक्त लेन-देन लिंक सेल को भी रिपोर्ट करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर के साथ दैनिक निपटान करने के लिए प्रत्येक बैंक के लिंक सेल को ये एडवाइस भेजी जाए। नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं से एडवाइस प्राप्त होने पर, लिंक सेल मार्च के अवशिष्ट लेन-देन के लिए एडवाइसों की छंटाई करेगा और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर को अलग-अलग भेजेगा। यह प्रक्रिया 10 अप्रैल 2024 तक ही जारी रहेगी। इसके पश्चात् प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा रिपोर्ट किए सभी लेनदेन, उनके लेनदेन की तिथि‍ पर ध्यान न देते हुए रिपोर्ट के माह के खातों में सामान्य तरीके से रिपोर्ट और लेखांकित किए जाएंगे। मार्च 2024 के लेनदेन की विशेष व्यवस्था का अनुकरण करने के पश्चात्, नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि‍ वे अंचल लेखाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए डीएमएस के दो सेट तैयार करें, जिनमें से पहला 31 मार्च 2024 तक के लेनदेन एवं दूसरा नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS), नागपुर के साथ 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक समायोजित किए गए मार्च अवशिष्ट लेनदेन के लिए होगा।

3. चूंकि नोडल/ फोकल पॉइंट शाखाएं मार्च 2024 के अवशिष्ट लेनदेन के अतिरिक्त वर्ष 2024-25 से संबंधित अप्रैल 2024 के लेनदेन की रिपोर्ट भी भेजेंगी, अत: अप्रैल 2024 के लेनदेनों का मासिक विवरण संकलित किया जाना चाहिए और इसे हमेशा की तरह मंडल लेखाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी को भेजा जाए। अप्रैल 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25) एवं मार्च के अवशिष्ट लेनदेन को अलग-अलग रखने के लिए मार्च के अवशिष्ट लेनदेन के विवरण पर स्पष्ट रूप से "मार्च अवशिष्ट खाता" अंकित किया जाए। सभी फोकल पॉइंट शाखाओं द्वारा मार्च माह के (अवशिष्ट) लेनदेनों का ब्योरा अधिकतम18 अप्रैल 2024 तक आंचलिक लेखा अधिकारियों/वेतन और लेखा अधिकारियों को अवश्य प्रेषित किया जाए।

नोट: दिनांक 22 मई 1996 के हमारे परिपत्र जीए.एनबी.सं.376/42.01.001/1995-96 के अनुसार 31 मार्च 2024 को या उसके पहले वसूल किए गए सभी चेक/राशि‍ को वर्तमान वित्तीय वर्ष का अर्थात् "मार्च 2024 या मार्च अवशिष्ट लेनदेन" माना जाए, जिसकी रिपोर्टिंग अप्रैल 2024 के माह में (10 अप्रैल 2024 तक) हो सकती है। परंतु यदि‍ कोई चेक 31 मार्च 2024 को या उसके पहले जमा होता है और 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद वसूल/भुगतान होता है तो इसे अगले वित्तीय वर्ष का लेनदेन यानि‍ "अप्रैल लेनदेन" माना जाए। तदनुसार, बैंक मार्च 2024 एवं अप्रैल 2024 (वित्‍तीय वर्ष 2024-2025) लेनदेन के लिए अलग-अलग स्क्रॉल बनाएंगे।

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