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मार्च 2017 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन

भारिबैं/2016-17/249
डीजीबीए.जीएडी.सं. 2376/42.01.029/2016-17

16 मार्च 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय / महोदया,

मार्च 2017 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन

कृपया 17 मार्च 2016 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2968/42.01.029/2015-16 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2015-16 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं लेखांकन प्रक्रिया के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया था।

2. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मार्च 2017 के अवशिष्ट लेनदेनों का समापन करने की तारीख 10 अप्रैल 2017 होगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 की आगामी सरकारी लेखाबंदी को ध्यान में रखते हुए, आप कृपया अपनी शाखाओं को सूचित करें कि प्राप्तकर्ता शाखाओं में विशेष संदेशवाहक व्यवस्था जैसे कूरियर सेवा आदि प्रारंभ करें, जो प्राप्तकर्ता शाखाएं स्थानीय नहीं हैं, वहाँ पर भी नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं में चालान/स्क्रॉल आदि पारित करने के लिए कूरियर सेवा आदि जैसी विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मार्च के अंत तक सरकार के लिए किए गए सभी भुगतान और संग्रह उसी वित्तीय वर्ष में लेखांकित किए जा सकें।

3. नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा अप्रैल में मार्च 2017 के लेनदेनों की रिपोर्टिंग करने हेतु शाखाओं को अनुबंध में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने को कहा जाए। संक्षेप में, नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं से अपेक्षित होगा कि वे इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग स्क्रॉल बनाएं अर्थात् मार्च 2017 माह के अवशिष्ट लेनदेन के लिए पहला और अप्रैल 2017 माह के पहले 10 दिनों के लेनदेन के लिए दूसरा। नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 31 मार्च 2017 तक प्राप्तकर्ता शाखाओं में किए गए सभी लेनदेनों(राजस्व/कर संग्रहण/भुगतान) से संबंधित खाते वर्तमान वित्तीय वर्ष के खातों में ही प्रभावी कर दिए जाएं और इन्हें अप्रैल 2017 के लेनदेन के साथ मिलाया न जाए। साथ ही मार्च 2017 के लेनदेन को 10 अप्रैल 2017 तक रिपोर्ट करते समय, अप्रैल 2017 के लेनदेन को “मार्च के बकाया लेनदेन” के साथ मिलाया न जाए।

4. कृपया अपनी संबंधित शाखाओं को इस मामले से संबंधित आवश्यक अनुदेश तत्काल जारी करें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त


अनुबंध

मार्च लेनदेन को रि‍पोर्ट करना

1 अप्रैल 2017 से नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाएं मार्च 2017 से संबंधि‍त प्राप्तकर्ता शाखाओं से प्राप्त सभी स्क्रॉल्स/चालानों की दैनि‍क आधार पर छंटाई करेंगी और नि‍म्नांकि‍त के लि‍ए मुख्य स्क्रॉल अलग-अलग तैयार करेंगी:

(ए) मार्च 2017 या पहले की अवधि (अर्थात् पिछले वि‍त्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभावी) लेनदेन से संबंधित स्क्रॉल और

(बी) वर्तमान लेनदेन (अर्थात् 1 अप्रैल 2017 से किए गए) से संबंधित स्क्रॉल

2. 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2017 के बीच तैयार कि‍ए गए मार्च 2017 के लेनदेन के मुख्य स्क्रॉल तथा 10 अप्रैल 2017 तक को मार्च रेसिड़ुयल - 1 और मार्च रेसिड़ुयल - 2 के रूप में अलग-अलग चिह्नित (मार्क) कि‍या जाए और इसके बाद 10 अप्रैल 2017 तक के लिए रूप में चिह्नित किया जाए। दूसरे शब्दों में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2017 के बीच भेजे गए मार्च 2017 के लेन-देन के प्रत्येक मुख्य स्क्रॉल को क्रमवार सीरि‍यल नंबर आबंटित कि‍ए जाने चाहि‍ए। ये स्क्रॉल मार्च 2017 के लेन-देन के लि‍ए तैयार की गई प्राप्ति‍ एवं भुगतान की दैनि‍क सारांश की प्रति‍यों के साथ हमेशा की तरह संबंधि‍त वि‍भागीय अधि‍कारी (अर्थात् मंडल लेखाधि‍कारी / भुगतान एवं लेखाधि‍कारी एवं नामि‍त अधि‍कारी) को अग्रेषि‍त कि‍ए जाएं। नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखा डेली मेमो के माध्यम से उपरोक्त लेन-देन लिंक सेल को भी रिपोर्ट करेगी। ये एडवाइस प्रत्येक बैंक के नागपुर स्थि‍त लिंक सेल को भेजी जाए ताकि‍ वे भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर के साथ दैनि‍क नि‍पटान कर सकें। नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखा से एडवाइस प्राप्त होने पर, लिंक सेल मार्च के रेसिड़ुयल लेन-देन के लि‍ए एडवाइसों की छंटाई करेगा और उन्हें भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर को कंप्यूटर पर प्रोसेस करने के लि‍ए अलग-अलग भेजेगा। यह प्रक्रि‍या 10 अप्रैल 2017 तक ही जारी रहेगी। इसके पश्चात् प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा रि‍पोर्ट कि‍ए सभी लेनदेन, उनके लेनदेन की ति‍थि‍ पर ध्यान न देते हुए उस माह के खातों में सामान्य तरीके से रिपोर्ट और लेखांकित किए जाएंगे। मार्च 2017 के लेनदेन की वि‍शेष व्यवस्था का अनुकरण करने के पश्चात्, नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं के लि‍ए यह आवश्यक होगा कि‍ वे मंडल लेखाधि‍कारी / भुगतान एवं लेखाधि‍कारी को प्रस्तुत करने के लिए डीएमएस के दो सेट तैयार करें, जिनमें से पहला 31 मार्च 2017 तक के लेनदेन एवं दूसरा नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS), नागपुर के साथ 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2017 तक समायोजित कि‍ए गए मार्च रेसिड़ुयल लेनदेन के लि‍ए होगा। चूंकि नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाएं मार्च के रेसिड़ुयल लेनदेन के अति‍रि‍क्त वर्ष 2017-18 के अप्रैल 2017 के लेनदेन की रि‍पोर्ट भी भेजेंगी, अत: अप्रैल केलेनदेनों का मासि‍क वि‍वरण तैयार कर इसे हमेशा की तरह मंडल लेखाधि‍कारी / भुगतान एवं लेखाधि‍कारी को भेजा जाए। अप्रैल 2017 (2017-18) एवं मार्च के रेसिड़ुयल लेनदेन को अलग-अलग रखने के लि‍ए मार्च के रेसिड़ुयल लेनदेन के वि‍वरण पर स्पष्ट रूप से "मार्च रेसिड़ुयल खाता" अंकि‍त कि‍या जाए ।

टिप्पणी : दि‍नांक 22 मई 1996 के हमारे परि‍पत्र जीए.एनबी.सं.376/42.01.001/1995-96 के अनुसार 31 मार्च 2017 को या उसके पहले वसूल किए गए सभी चेक/राशि‍ को वर्तमान वि‍त्तीय वर्ष का अर्थात् "मार्च 2017 या मार्च रेसिड़ुयल लेनदेन" माना जाए, जि‍सकी रिपोर्टिंग अप्रैल (10 अप्रैल 2017) तक हो सकती है। परंतु यदि‍ कोई चेक 31 मार्च 2017 से पहले या उसी दिन जमा होता है और 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद वसूल/भुगतान होता है तो इसे अगले वि‍त्तीय वर्ष का लेनदेन यानि‍ "अप्रैल लेनदेन" माना जाए। तदनुसार बैंक मार्च 2017 एवं अप्रैल 2017 (वर्ष 2017-18) लेनदेन के लि‍ए अलग स्क्रॉल बनाएंगे।

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