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मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग

भारिबैं/2019-20/173
डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20

17 मार्च 2020

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय

मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया था।

2. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्‍तीय वर्ष 2019-20 के लिए मार्च 2020 के महीने के लिए शेष लेनदेनों को बंद करने की तिथि 10 अप्रैल 2020 निर्धारित की जाए। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी खातों के आगामी बंदी को ध्‍यान में रखते हुए प्राप्‍त करनेवाली शाखाएं जो स्‍थानीय रूप से स्थित नहीं हैं वो चालान/स्‍क्रोल्स आदि को नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को भेजने के लिए विशेष व्‍यवस्‍था जैसे कि कूरियर सेवा आदि अपनाए ताकि सरकार की ओर से मार्च की समाप्ति पर किए गए सभी भुगतानों और संग्रहणों को उसी वित्‍तीय वर्ष के लिए गिना जा सके। इन अनुदेशों के संबंध में विशेष संदेशवाहक की व्‍यवस्‍था के संबंध में कृपया सभी संबंधित शाखाओं को सूचित किया जाए।

3. अप्रैल में नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं द्वारा मार्च 2020 के लेनदेनों की रिपोर्टिंग के संबंध में शाखाओं को सूचित किया जाए कि वे अनुबंध में बताए गए अनुसार प्रक्रिया का पालन करें। संक्षेप में, नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं से यह अपेक्षित है कि वे स्‍क्रोलों के अलग-अलग सेट तैयार करें यथा पहला मार्च के शेष लेनदेनों से संबंधित और दूसरा अप्रैल 2020 के पहले 10 दिनों के दौरान अप्रैल के लेनदेन। नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाएं यह भी सुनिश्चित करें कि वर्तमान वित्‍तीय वर्ष के लिए खातों में 31 मार्च 2020 तक प्राप्‍तकर्ता शाखाओं में सभी लेनदेन (राजस्‍व/कर संग्रहण/ भुगतान) के लिए खाते प्रभावित हुए हैं और अप्रैल 2020 के लेनदेनों के साथ मिलाया नहीं हुआ हो। साथ ही, मार्च 2020 से 10 अप्रैल 2020 तक के लेनदेनों की रिपोर्ट करते समय अप्रैल 2020 के लेनदेन मार्च 2020 से संबंधित शेष लेनदेनों के साथ नहीं मिल पाए।

4. कृपया इस संबंध में आपके संबंधित शाखाओं को तत्‍काल आवश्‍यक अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

अनु: यथोक्‍त


अुनबंध

मार्च 2020 की लेनदेनों को रिपोर्ट करना

1. अप्रैल 2020 से नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाएं मार्च 2020 से संबंधित प्राप्तकर्ता शाखाओं से प्राप्त सभी स्क्रॉल्स/चालानों की दैनिक आधार पर छंटाई करेंगी और निम्नांकित के लिए मुख्य स्क्रॉल अलग-अलग तैयार करेंगी:

(ए) मार्च 2020 या पहले की अवधि (अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभावी) लेनदेन से संबंधित स्क्रॉल और

(बी) वर्तमान लेनदेन (अर्थात् 1 अप्रैल 2020 से किए गए) से संबंधित स्क्रॉल

2. अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 के बीच तैयार किए गए मार्च 2020 के लेनदेन के मुख्य स्क्रॉल तथा 10 अप्रैल 2020 तक को मार्च रेसिड़ुयल - 1 और मार्च रेसिड़ुयल - 2 और इसी तरह अलग-अलग 10 अप्रैल 2020 तक के लिए चिह्नित किया जाए। दूसरे शब्दों में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 के बीच भेजे गए मार्च 2020 के लेन-देन के प्रत्येक मुख्य स्क्रॉल को क्रमवार सीरियल नंबर आबंटित किए जाएं। ये स्क्रॉल मार्च 2020 के लेन-देन के लिए तैयार की गई प्राप्ति‍ एवं भुगतान की दैनिक सारांश की प्रतियों के साथ हमेशा की तरह संबंधित विभागीय अधिकारी (अर्थात् अंचल लेखाधिकारी / भुगतान एवं लेखाधिकारी एवं नामित अधिकारी) को भेजे जाएं। नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाएं डेली मेमो के माध्यम से उपरोक्त लेन-देन लिंक सेल को भी रिपोर्ट करेगी। ये एडवाइस प्रत्येक बैंक के नागपुर स्थित लिंक सेल को भेजी जाए ताकि‍ वे भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर के साथ दैनिक निपटान कर सकें। नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं से एडवाइस प्राप्त होने पर, लिंक सेल मार्च के रेसिड़ुयल लेन-देन के लिए एडवाइसों की छंटाई करेगा और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर को अलग-अलग भेजेगा। यह प्रक्रिया 10 अप्रैल 2020 तक ही जारी रहेगी। इसके पश्चात् प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा रिपोर्ट किए सभी लेनदेन, उनके लेनदेन की तिथि‍ पर ध्यान न देते हुए उस माह के खातों में सामान्य तरीके से रिपोर्ट और लेखांकित किए जाएंगे। मार्च 2020 के लेनदेन की विशेष व्यवस्था का अनुकरण करने के पश्चात्, नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि‍ वे अंचल लेखाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए डीएमएस के दो सेट तैयार करें, जिनमें से पहला 31 मार्च 2020 तक के लेनदेन एवं दूसरा नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS), नागपुर के साथ 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 तक समायोजित किए गए मार्च रेसिड़ुयल लेनदेन के लिए होगा। चूंकि नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाएं मार्च के रेसिड़ुयल लेनदेन के अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल 2020 के लेनदेन की रिपोर्ट भी भेजेंगी, अत: अप्रैल के लेनदेनों का मासिक विवरण तैयार कर इसे हमेशा की तरह मंडल लेखाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी को भेजा जाए। अप्रैल 2020 (वर्ष 2020-21) एवं मार्च के रेसिड़ुयल लेनदेन को अलग-अलग रखने के लिए मार्च के रेसिड़ुयल लेनदेन के विवरण पर स्पष्ट रूप से "मार्च रेसिड़ुयल खाता" अंकित किया जाए। सभी फोकल प्वाइंट शाखाओं द्वारा मार्च माह के (शेष) लेनदेनों का ब्योरा अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2020 तक आंचलिक लेखा अधिकारियों/वेतन और लेखा अधिकारियों को अवश्य प्रेषित किया जाए।

टिप्पणी : दिनांक 22 मई 1996 के हमारे परिपत्र जीए.एनबी.सं.376/42.01.001/1995-96 के अनुसार 31 मार्च 2020 को या उसके पहले वसूल किए गए सभी चेक/राशि‍ को वर्तमान वित्तीय वर्ष का अर्थात् "मार्च 2020 या मार्च रेसिड़ुयल लेनदेन" माना जाए, जिसकी रिपोर्टिंग अप्रैल (10 अप्रैल 2020) तक हो सकती है। परंतु यदि‍ कोई चेक 31 मार्च 2020 से पहले या उसी दिन जमा होता है और 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद वसूल/भुगतान होता है तो इसे अगले वित्तीय वर्ष का लेनदेन यानि‍ "अप्रैल लेनदेन" माना जाए। तदनुसार, बैंक मार्च 2020 एवं अप्रैल 2020 (वर्ष 2020-2021) लेनदेन के लिए अलग स्क्रॉल बनाएंगे।

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