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सूचना तंत्र - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी शाखाओं के आंकड़े

आरबीआइ/2006-07/382
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.54

मई 08, 2007

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय,

सूचना तंत्र - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी शाखाओं के आंकड़े

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के केद्रीय कार्यालय और इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

i) प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत की स्थिति के अनुसार अपने उन सभी कार्यालयों/ शाखाओं जो विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं, की अद्यतन सूची पता कोड सहित अगले वर्ष जनवरी 15 तक रिज़र्व बैंक के पास पहुंच जानी चाहिए; तथा

ii) विदेशी मुद्रा का कारोबार करनेवाले अपने शाखाओं की श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के ब्योरे।

पब्लिक डोमेन में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों की श्रेणीवार शाखाओं की सूचना उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक विदेशी मुद्रा का कारोबार करनेवाली अपनी शाखाओं की श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित पते पर दें :

निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग
बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग
सी-9, 6वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051.

3. उपर्युक्त सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों मई 20, 2005 के डीबीओडी सं.बीएल.बीसी.92/22.06.001/2004-05 और जनवरी 23, 2006 के डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 55/22.01.001/2005-06 में यथाविनिर्दिष्ट प्रोफार्मा I अथवा II में तैयार की जाए और एक सॉफ्ट कॉपी mofbsd@rbi.org.in को मेल की जाए। इसके अलावा, आंकड़े की अनकूलता को बनाए रखने के लिए आरबीआइएमओएफ एप्लीकेशन पैकेज का उपयोग कर प्रोफार्मो I और II में सूचना तैयार की जाए। आरबीआइएमओएफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज (आरबीआइएमओएफ.ईएक्सई) आरबीआइ के वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर डाला गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज पर पहुंचने का मार्ग संलग्नक I में दिया गया है।

4. इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों की श्रेणीवार सूचना प्राप्त करने को और सरल बनाने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की डायरेक्टरी आरबीआइ वेबसाइट पर डाली गई है जहां संलग्नक 1 में दिए गए मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि इनके श्रेणीवार शाखाओं की उपर्युक्त लिंक में उपलब्ध सूचना पूर्ण और सही है। इस संबंध में यदि कोई विसंगति देखी जाती है तो उसे उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्रों में यथानिर्धारित प्रोफार्मा I/II में इस परिपत्र की तारीख से एक महीने के अंदर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भेजा जाए।

6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का प्रधान अथवा मुख्य कार्यालय संलग्नक II और III में दिए गए फार्मेटों के अनुसार एक सार विवरण सहित प्रत्येक वर्ष दिसंबर अंत की स्थिति में अपने श्रेणीवार शाखाओं संबंधी सूचना की पूर्णता और सटीकता के संबंध में एक वार्षिक प्रमाणपत्र मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (व्यापार प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केद्रीय कार्यालय, अमर भवन, 5वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई 400001 को इस प्रकार भेजें कि वह अगले वर्ष 15 जनवरी तक पहुंच जाए। ऐसी पहली रिपोर्ट इस परिपत्र की तारीख से दो महीने के अंदर भेजी जाए।

7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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