एफआइएननेट गेटवे पर क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एफआइएननेट गेटवे पर क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करना
भारिबैं 2013-14/544 28 मार्च 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय एफआइएननेट गेटवे पर क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करना कृपया 'एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्ट अपलोड करना' विषय पर दिनांक 11 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.49/41.01.001/2012-13 देखें जिसमें सभी बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे केवल एफआइयू-आइएनडी की अपेक्षानुसार एफआइएननेट गेटवे का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट अपलोड करें। 2. धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमों में भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना संख्या 12 द्वारा अधिसूचित संशोधनों, तथा संशोधित नियम 3 के अनुसार रिपोर्ट करने वाली प्रत्येक संस्था से अपेक्षित है कि वह ऐसे मामलों में जहां निधि का मूल अथवा लक्ष्य भारत में हैं वहां 5 लाख या सममूल्य विदेशी मुद्रा के क्रॉस बार्डर वायर अंतरणों समेत सभी लेनदेनों के रिकार्ड का रख-रखाव करें। एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना अगले माह की 15 तारीख तक निदेशक एफआइयू-आइएनडी को प्रस्तुत की जाए। 3. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 'लेनदेन आधारित रिपोर्टिंग फार्मेट' (टीआरएफ) जो कि पहले ही एफआइयू-आइएनडी द्वारा विकसित किया जा चुका है तथा नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और गैर-लाभकारी संस्था लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर) के लिए प्रयोग किया जा रहा है, का प्रयोग क्रॉस बार्डर वायर अंतरणों की रिपोर्टिंग के लिए किया जाए। सूचना एफआइयू-आइएनडी द्वारा विकसित एफआइयू-आइएनडी माड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे एफआइयू-आइएनडी की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी रिपोर्टें अनुसूची के अनुसार समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। 4. एक उदाहरण के रूप में सैम्पल डाटा से भरा हुआ फार्मेट एफआइयू-आइएनडी की वेबसाईट (http://fiuindia.gov.in) के 'Downloads' खंड में उपलब्ध है। 5. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें। भवदीय (प्रकाश चंद्र साह) |