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क्रास बार्डर वायर ट्रांस्फर्स की रिपोर्टिंग (Reporting of Cross Border Wire Transfers)

भारिबैंक/2013-14/573
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 125

25 अप्रैल 2014

सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं

महोदया/महोदय,

क्रास बार्डर वायर ट्रांस्फर्स की रिपोर्टिंग (Reporting of Cross Border Wire Transfers)

कृपया "फिननेट गेटवे पर रिपोर्टों को अपलोड" करने से संबंधित 10 जनवरी 2013 का हमारा ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.73 देखें जिसमें सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना (MTTS) के तहत भारतीय एजेंट हैं, को सूचित किया गया था कि वे एफआईयू-आईएनडी की अपेक्षानुसार केवल फिननेट गेटवे का प्रयोग करते हुए रिपोर्टों को अपलोड करें।

2. धन शोधन निवारण नियमावली में भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. 12 द्वारा संशोधन किए जाने और संशोधित नियम 3 के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग एंटिटी से अपेक्षित है कि वह सभी लेनदेनों, जिनमें रु.5 लाख अथवा उसके समतुल्य से अधिक के विदेशी मुद्रा में किए गए क्रास बार्डर वायर अंतरण शामिल हैं जहां ओरिजिन अथवा गंतव्य स्थान भारत है, से संबंधित सभी अभिलेख अनुरक्षित रखें। एफआईयू-आईएनडी ने सूचित किया है कि ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए।

3. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि एफआईयू-आईएनडी द्वारा 'लेनदेन आधारित रिपोर्टिंग फार्मेट' पहले ही विकसित किया गया है और उसका प्रयोग 'नकदी लेनदेन रिपोर्ट' (CTRs), 'संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट' (STRs) और 'गैर-लाभ संगठनों के लेनदेनों की रिपोर्टिंग' (NTRs) करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसे ही क्रास बार्डर वायर ट्रांस्फर्स की रिपोर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। यह सूचना एफआईयू-आईएनडी द्वारा विकसित फिननेट माड्यूल में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जाए। सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं, को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे एफआईयू-आईएनडी की अपेक्षानुसार कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि रिपोर्टें शेड्यूल के अनुसार समय से प्रस्तुत की जाएं।

4.फार्मेट उदाहरण हेतु डाटा भरे हुए रूप में एफआईयू-आईएनडी की वेबसाइट (http://fiuindia.gov.in) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) तथा धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और मूल्य संबंधी अभिलेखों के रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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