आरबीआई/2010-11/146 एफएमडी.एमएसआरजी.49/02.13.016/2010-2011 28 जुलाई 2010 सभी डिबेंचर न्यासी महोदय, अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2010 को आईडीएमडी.डीओडी.9/11.01.01(ए)/2009-10 के माध्यम से ‘अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतु (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2010’ जारी किए हैं जो एक वर्ष तक की परिपक्वता के अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के विनियमन के बारे में हैं। उक्त निर्देशों के पैरा 12.4, 12.5 और 12.6 के साथ पठित पैरा 12.7 के अनुसार डिबेंचर न्यासियों को एनसीडी जारी करने, एनसीडी की बकाया राशि और एनसीडी की चुकौती में चूक के विवरण की रिपोर्ट वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को देनी होगी। 2. आपको सूचित किया जाता है कि अनुबंध 1 (एनसीडी जारी करने का विवरण), अनुबंध 2 (एनसीडी की बकाया राशि), और अनुबंध 3 (एनसीडी की चुकौती में चूक का विवरण) में संलग्न प्रारूप के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400 001 (फैक्स: 022-22630981/22634824; ई-मेल) को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करें। आवश्यक जानकारी हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी में भी प्रस्तुत की जाए। एनसीडी जारी करने की रिपोर्ट निर्गम समाप्ति जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए और चुकौती में चूक की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए, एनसीडी की बकाया राशि की रिपोर्ट तिमाही आधार पर संबंधित रिपोर्ट की कैलेंडर तिमाही के पूरा होने से पाँच कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत की जाए। कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीया, (निशिता राजे) निदेशक |