ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग
आरबीआई/2012-13/221 25 सितंबर 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय/महोदया ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक में कोर-बैंकिंग सोल्यूशन को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोर-बैंकिंग सोल्यूशन के लागू होने के साथ ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) उपलब्ध नहीं रहेगा। 2. इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि सभी ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेन जिन्हें इस समय एनडीएस पर रिपोर्ट किया जा रहा है उन्हें एनडीएस-कॉल की सदस्यता रखनेवाले पक्षों द्वारा एनडीएस-कॉल के रिपोर्टिंग प्लैटफार्म पर 1 नवंबर 2012 से रिपोर्ट किया जाएगा। जिन पक्षों के पास एनडीएस-कॉल की सदस्यता नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे किये गये लेनदेन एफएमडी को ई-मेल या फैक्स (022-22630981) द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2012 को जारी किये गये कॉल/नोटिस मनी मास्टर सर्कुलर के अनुबंध-2 में दिये गये फार्मेट में रिपोर्ट करें। 3. कृपया इसकी पावती भेजें। भवदीय (जी.महालिंगम) |