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ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2012-13/221
एफएमडी.एमएसआरजी.सं.71/02.02.001/2012-13

25 सितंबर 2012

अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(आरआरबी को छोड़कर)/
सहकारी बैंक / प्राथमिक डीलर

महोदय/महोदया

ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक में कोर-बैंकिंग सोल्‍यूशन को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोर-बैंकिंग सोल्‍यूशन के लागू होने के साथ ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए निगोशिएटेड डीलिंग सिस्‍टम (एनडीएस) उपलब्‍ध नहीं रहेगा।

2. इस संदर्भ में, यह उल्‍लेखनीय है कि सभी ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेन जिन्‍हें इस समय एनडीएस पर रिपोर्ट किया जा रहा है उन्‍हें एनडीएस-कॉल की सदस्‍यता रखनेवाले पक्षों द्वारा एनडीएस-कॉल के रिपोर्टिंग प्‍लैटफार्म पर 1 नवंबर 2012 से रिपोर्ट किया जाएगा। जिन पक्षों के पास एनडीएस-कॉल की सदस्‍यता नहीं है उन्‍हें सूचित किया जाता है कि वे किये गये लेनदेन एफएमडी को ई-मेल या फैक्‍स (022-22630981) द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2012 को जारी किये गये कॉल/नोटिस मनी मास्‍टर सर्कुलर के अनुबंध-2 में दिये गये फार्मेट में रिपोर्ट करें।

3. कृपया इसकी पावती भेजें।

भवदीय

(जी.महालिंगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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