प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग
भारिबैं/2013-14/201 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.06/14.03.06/2013-14
26 अगस्त 2013
भारिबैं द्वारा विनियमित सभी इकाइयाँ
महोदय/महोदया
प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग
प्रतिभूतिकृत ऋण बाज़ार को विकसित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के एक उपाय के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओवर दी काउंटर (ओटीसी) लेनदेनों की रिपोर्टिंग को भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिमडा) के रिपोर्टिंग मंच को परिचालन योग्य बनाया गया है ।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जानेवाली सभी इकाइयों को चाहिए कि वे 2 सितंबर 2013 से प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में उनके गौण बाज़ार ओटीसी व्यापार के बारे में व्यापार के 15 मिनट के भीतर फिमडा के रिपोर्ट मंच पर रिपोर्ट करें ।
भवदीय
(के.के. वोहरा) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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