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ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्‍याज दर डेरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

आरबीआई/2012-13/438
एफएमडी.एमएसआरजी.सं.75/02.05.002/2012-13

13 मार्च, 2013

सभी श्रेणी – I प्राधिकृत व्‍यापारी बैंक

महोदया/महोदय

ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्‍याज दर डेरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

कृपया आप उपर्युक्‍त विषय पर 09 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र एफएमडी.एमएसआरजी.सं.67/02.05.002/2011-12 देखें, जिसमें हमने अन्‍य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया था कि श्रेणी-I प्राधिकृत व्‍यापारी बैंकों/बाजार निर्माताओं (बैंक/प्राथमिक व्‍यापारी) और उनके ग्राहकों के बीच ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्‍याज दर डेरिवेटिव में हुए सभी/चयनित लेन-देनों की सूचना गोपनीयता प्रोटोकॉल के संबंध में पारस्‍परिक रूप से सहमति के अधीन सीसीआइएल प्लेटफार्म पर दी जाएगी।

2. सीसीआइएल ने ग्राहकों के लेन-देनों की रिपोर्टिंग के लिए अब एक प्लॅटफार्म विकसित किया है और ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुसार बाजार प्रतिनिधिक निकायों के साथ परामर्श से एक गोपनीयता प्रोटोकॉल भी बनाया है।

3. यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्‍यापारियों और उनके ग्राहकों के बीच निम्‍नलिखित उत्‍पादों में हुए ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेन-देनों के संबंध में रिपोर्टिंग व्‍यवस्‍था 02 अप्रैल 2013 से परिचालित की जाए।

  1. एफसीवाई – आइएनआर फार्वर्ड
  2. एफसीवाई – एफसीवाई फार्वर्ड
  3. एफसीवाई – आइएनआर ऑप्‍शन
  4. एफसीवाई – एफसीवाई ऑप्‍शन

4. रिपोर्टिंग आवश्‍यकता की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. एडी श्रेणी-I के बैंकों को ओटीसी एफएक्‍स फार्वर्ड और एफएक्‍स ऑप्‍शनों और रिपोर्टिंग प्रारंभ होने के पश्‍चात अर्थात् 2 अप्रैल 2013 तक हुए सभी ग्राहक लेन-देनों के सीसीआइएल में निष्‍पादन सूचना देना आवश्‍यक है।

  2. ग्राहकों के साथ निष्‍पादित लेन-देनों की सूचना अगले कार्य दिवस को दोपहर 12.00 बजे से पहले दी जाएगी।

  3. लेन-देनों के रिपोर्टिंग की न्‍यूनतम सीमा 1 मिलियन अमरीकी डालर और अन्‍य मुद्राओं में उसके बराबर होगी। इस मूल्‍य अथवा न्‍यूनतम सीमा से अधिक मूल्‍य के लेन-देनों की सूचना सीसीआइल को दी जाएगी।

  4. रिपोर्टिंग की पात्रता तय करने के लिए न्‍यूनतम सीमा को शुरुआत के समय में ही लेन-देनों की आधार मुद्रा पर लागू किया जाएगा। सीसीआइएल द्वारा प्रदान की गई मुद्रा मैट्रिक्‍स का प्रयोग आधार और अवधि मुद्रा के लिए किया जाए। तथापि, न्‍यूनतम सीमा संबंधित लेन-देनों से संबंद्ध लेन-देनोंत्‍तर घटनाओं पर लागू नहीं होगी।

  5. प्रतिमाह अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एफईडीएआई पूनर्मूल्‍यन दरें न्‍यूनतम सीमा की गणना के लिए इस्‍तेमाल की जाएंगी और वे एफईडीएआइ द्वारा नई दरें प्रकाशित होने तक वैध होंगी।

  6. प्राधिकृत व्‍यापारियों को निम्‍नलिखित ग्राहकों के संबंध में पैराग्राफ 2 में उल्लिखित लेनदेनों की रिपोर्ट देनी आवश्‍यक है:

    1. निवासी संस्‍थाओं की सभी श्रेणियां (अलग-अलग व्‍यक्तियों सहित)

    2. अनिवासी संस्‍थाओं की सभी श्रेणीयां जैसे कि एनआरआई, एफडीआई तथा एफआईआई और अनिवासी निर्यातक/आयातक

    3. भारत में स्थित प्राधिकृत व्‍यापारी के माध्‍यम से रुपये में एक्‍सपोज़र को हे़ज करने के लिए अनिवासी निर्यातक/आयातक द्वारा किया गया सौदा

  7. रिपोर्टिंग भावी आधार पर की जाएगी और प्राधिकृत व्‍यापारियों को बकाया सौदों अर्थात 02 अप्रैल 2013 से पहले किए गए सौदों के विवरण देना आवश्‍यक नहीं है।

  8. सीसीआईएल प्लेटफार्म पर ऐसे सोदों की कोई मैचिंग नहीं होगी क्‍यों कि ग्राहकों के लिए सौदों के विवरण की सूचना देना/पुष्टि करना आवश्‍यक नहीं है।

  9. फिलहाल रिपोर्टिंग व्‍यवस्‍था में 14 मुद्राओं के लेन-देन शामिल होंगे जैसे कि यूएसडी, इयूआर,जीबीपी, जेपीवाई, एयूडी, सीएडी, सीएचएफ, डीकेके, एनओके, एनजेडडी, एसजीडी, एसइके और जेडएआर। अन्‍य मुद्राओं में रिपोर्टिंग यथासमय की जाएगी और उसकी सूचना सीसीआइएल द्वारा की जाएगी।

  10. ग्राहकों के सौदों की रिपोर्टिंग प्रारंभ करने से पहले सदस्‍य सीसीआईएल के साथ प्रलेखीकरण और अन्‍य रिपोर्टिंग पूर्व औपचारिकताएं पूरी करेंगे।

  11. इस संबंध में विस्‍तृत परिचालनात्‍मक दिशानिर्देश सीसीआईएल उपलब्‍ध कराएगी।

अपने कार्मिकों को रिपोर्टिंग के तकनीकी और अन्‍य पहलुओं से अवगत कराने के लिए बैंक कदम उठाएं, जिसमें सीसीआईल उनकी सहायता करेगा।

भवदीय

(जी. महालिंगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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