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बड़ी राशि के ऋणों की सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) को रिपोर्टिंग

आरबीआई/2013-2014/601
बैंपर्यवि.केंका.ओसमोस संख्या 14703 /33.01.001/2013-14

22 मई, 2014

अध्यक्ष /अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
समस्त भारत की मियादी ऋण और पुनर्वित्तीयन संस्थाएं

महोदया / महोदय

बड़ी राशि के ऋणों की सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) को रिपोर्टिंग

हम “वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली : अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने हेतु रूपरेखा” पर 30 जनवरी 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा तदोपरांत इस विषय पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 को डीबीओडी द्वारा जारी परिपत्रों डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 97/21.04.132/2013-14 एवं डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 98/21.04.132/2013-14 पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी उधारकर्ताओं के क्रेडिट एक्स्पोजरों से संबंधित डाटा को एकत्र करने, संचय करने और परिचालित करने हेतु सीआरआईएलसी का गठन किया है जिसमें 50 मिलियन और उससे अधिक के कुल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्स्पोजर वाले विशेष उल्लेखनीय खाते (एसएमए 0,1तथा 2) भी शामिल हैं।

वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत, ऋण दाताओं को सूचित किया जाता है कि वे सीआरआईएलसी को अलग-अलग निम्न रूप में सूचना प्रदान करें।

i) सीआरआईएलसी - मुख्य (तिमाही प्रस्तुति): इसमें चार खंड होंगे जैसे
खंड 1 : बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोजर (वैश्विक परिचालन) और
खंड 2 : तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट ऑफ खातों की रिपोर्टिंग (वैश्विक परिचालन)
खंड 3 : चालू खाते में शेष राशि की रिपोर्टिग (वैश्विक परिचालन)
खंड 4 : असहयोगी उधारकर्ताओं की रिपोर्टिंग (वैश्विक परिचालन)

ii) सीआरआईएलसी-एसएमए 2 (‘जब कभी भी आवश्यक हो’ के आधार पर प्रस्तुति): इसमें दो शीटें होगी जिसे ‘जब कभी भी आवश्यक हो’ के आधार पर प्रस्तुत करना है जैसे जब बड़े उधारकर्ताओं के खाता 61 दिनों तक अतिदेय हो जाए और / अथवा एसएमए 2 वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में एक संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन किया जाए।

उपर्युक्त डीबीओडी अनुदेशों के तहत और आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 45(एल) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आप जून, 2014 की समाप्त तिमाही से एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम द्वारा उधारकर्ता-वर एक्स्पोसर डाटा को सीआरआईएलसी-मुख्य और सीआरआईएलसी-एसएमए 2 एवं जेएलएफ़ पर प्रस्तुत करें। तिमाही सीआरआईएलसी मुख्य रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। रिपोर्टिंग का फार्मेट संलग्न है। किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, कृपया ई-मेल अथवा दूरभाष सं. 022-22150721 पर संपर्क करें।

सूचित किए गए एसएमए 2 के विवरणों सहित सीआरआईएलसी के आंकड़ें को रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ समेकित रूप में सांझा किया जाता है अतः सही डाटा-गुणवत्ता को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूकि सीआरआईएलसी डाटा भा.रि.बैं. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एकत्र किया जाता है, अतः रिपोर्टिंग अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीया

(इंद्राणी बॅनर्जी)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

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