विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत रिपोर्टिंग - संशोधित फार्म एफसी-जीपीआर - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत रिपोर्टिंग - संशोधित फार्म एफसी-जीपीआर
आरबीआइ/2006-07/336
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.40
अप्रैल 20, 2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक
महोदया/महोदय,
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत रिपोर्टिंग -
संशोधित फार्म एफसी-जीपीआर
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी (अधिसूचना) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकर्षित किया जाता है। अधिसूचना की अनुसूची I के पैरा 9(1)आ के अनुसार भारतीय कंपनी से अपेक्षा है कि वे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्योरे एफसी-जीपीआर में शेयरों के निर्गम के 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय परिचालन करता है, को करें।
2. व्यापक रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्योरे प्राप्त करने के लिए फार्म एफसी-जीपीआर को सरकार भारत सरकार के परामर्श से संशोधित किया गया है। तदनुसार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्योरे अब से अनुबंध के रूप में संलग्न संशोधित एफसी-जीपीआर फार्म में रिपोर्ट किए जाएं।
3. संशोधित फार्मेट के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्योरे भाग अ और आ में प्रस्तुत करना है। कंपनी को भाग अ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना है। भाग आ, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए सभी निवेशों की वार्षिक रिपोर्ट है, को निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी 9, 8वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को प्रत्येक वर्ष जून 30 तक प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. भारत में प्रेषण प्राप्त करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक राशि का प्रेषण करनेवाले समुद्रपारीय बैंकों से विदेशी निवेशकों के संबंध में "अपने ग्राहकों को जानिए" रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि प्रेषण करनेवाला प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, फार्म एफसी-जीपीआर अग्रेषित करनेवाला प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से भिन्न है तो अग्रेषण करनेवाला व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रेषण प्राप्त करनेवाला व्यापारी श्रेणी I बैंक से फार्म एफसी-जीपीआर के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र लिखवाए कि आवक प्रेषण और अपने ग्राहकों को जानिए, रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है।
5. मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जाएंगे।
6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।
7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
डअप्रैल 20, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40 का संलग्नक
संलग्नक
एफसी-जीपीआर
भाग-अ
(जब कभी कंपनी नया निवेश प्राप्त करती है तो उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जमा करना है।
i) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति से निवेश स्वीकार करनेवाली कंपनी के कंपनी सचिव से प्राप्त एक प्रमाणपत्र
ii) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने की पद्धति बताते हुए सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त एक प्रमाणपत्र (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची I के पैरा 9आ में यथा निर्दिष्ट)
पैन सं. |
तारीख |
सं. |
ब्योरे |
(स्पष्ट अक्षरों में) |
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1. |
1. नाम
पता
राज्य कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं. मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो उसे काट दें) मौजूदा कंपनी के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।
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मौजूदा कंपनी / नई कंपनी है |
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फैक्स |
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टेलीफोन |
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ई-मेल |
2. |
मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का वर्णन
एनआइसी कूट
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परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआइसी कूट |
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विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत |
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3.
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विदेशी सहयोगी के ब्योरे |
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नाम |
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पता |
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देश |
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गठन (उल्लेख किया जाए कि विदेशी राष्ट्रिक/विदेशी कंपनी/ विदेशी जोखिम पूंजी निवेश/ विदेशी संस्थागत निवेश/ अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति/ अन्य)
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4. |
जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे |
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क |
निर्गम का स्वरूप और तारीख |
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निर्गम का स्वरूप |
निर्गम की तारीख |
शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या |
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01 |
प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/ |
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02 |
अधिमान आबंटन/निजी स्थान नियोजन |
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03 |
अधिकार |
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04 |
बोनस |
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05 |
बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन |
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06 |
रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित) |
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07 |
कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं |
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08 |
अन्य (कृपया उल्लेख करें) |
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कुल |
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ख |
जारी किए गए प्रतिभूति का प्रकार |
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प्रतिभूति का स्वरूप |
संख्या |
परिपक्वता अंकित मूल्य |
निर्गम मूल्य प्रति शेयर |
आवक राशि* |
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ईक्विटी |
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परिवर्तनीय डिबेंचर |
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(क) अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर |
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(ख) वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर |
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(ग) आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर |
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अधिमान शेयर |
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(क) परिवर्तनीय अधिमान शेयर |
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(ख) अपरिवर्तनीय अधिमान शेयर |
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जोखिम पूंजी निधियों की यूनिटें |
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अन्य |
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कुल |
i) निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।
ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र
ग |
प्रीमियम का ब्रेक-अप |
राशि |
कंट्रोल प्रीमियम |
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गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क |
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अन्य* |
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कुल |
*कृपया स्वरूप लिखें
घ |
निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से कुल आवक (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण (ii) _______ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के पैरा 9(1)अ (i) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त (i) रिपोर्ट करने की तारीख |
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V |
जारी किए गए शेयरों का उचित मूल्य का प्रकटीकरण |
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हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है* |
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हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है* |
** शेयर के निर्गम से पहले *(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)
5. |
निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप |
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निवेशक वर्ग |
ईक्विटी |
अधिमान शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर |
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शेयरों की सं. |
राशि (अंकित मूल्य) रु. |
% |
शेयरों की सं. |
राशि (अंकित मूल्य) रु. |
% |
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क) अनिवासी |
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विदेशी राष्ट्रिक |
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विदेशी कंपनियां |
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विदेशी संस्थागत निवेशक |
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विदेशी जोखिम पूंजी निवेश |
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अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति |
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उप-कुल |
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ख) |
निवासी |
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कुल |
भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरी जानेवाली घोषणा :
हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि ।
1. हम समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए गए अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत क्षेत्रीय नीति/ सीमा के अंदर है तथा हम स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (जो लागू न हो उसे काट दें)
क) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है (जनवरी 12, 2005 के 2005 सिरीज़ के प्रेस नोट 1 में अनुबद्ध निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।)
अथवा
ख) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।
ग) हम लघु उद्योग इकाई हैं/ नहीं हैं तथा चुकता पूंजी की 25 प्रतिशत की निवेश सीमा का अनुसरण किया है/ अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।
घ) अधिकार आधार पर शेयर जारी किए गए हैं तथा अनिवासियों को शेयर उस मूल्य पर जारी किए गए हैं जो निवासियों को जारी किए गए मूल्य से कम नहीं है।
अथवा
V) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।
अथवा
च) शेयर भारत में किसी कोर्ट द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन और समामेलन की योजना अथवा विलयन न करके अथवा अन्य प्रकार द्वारा पुनर्निर्माण की योजना के तहत जारी किए गए हैं ।
अथवा
(ध) शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध मे शर्तों को पूरा किया गया है।
3. शेयर दिनांक . . . . . . . . के एसआइए/एफआइपीबी अनुमोदन सं. के अनुसार जारी किए गए हैं (जो लागू न हो उसे काटके हस्ताक्षर करें)
(आवेदक का हस्ताक्षर)* : _________________________________________
(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :
(हस्ताक्षरी का पदनाम) :
स्थान :
दिनांक:
(*कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)
निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा भरा जानेवाला प्रमाणपत्र :
(मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ)(i) के अनुसार)
उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :
1. कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओ को पूरा किया गया है।
2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया गया है।
3. इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।
4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौज़ूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(आ) के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत है।
(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)
(मुहर)
डअप्रैल 20, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40 का संलग्नक
संलग्नक
एफसी-जीपीआर
भाग-आ
i) पूर्ववती वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के दौरान भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष/ पोर्टफोलिया/ पुन: निवेशित अर्जनों/ अन्य के रूप में किए गए सभी निवेशों से संबंधित इस वार्षित रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष जून 30 तक प्रस्तुत किया जाए।
(अर्थात् जून 30, 2000 तक प्रस्तुत भाग अ में प्रस्तुत रिपोर्ट अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवेशों से संबंधित होगा।
ii) भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-9, 8वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को प्रस्तुत किया जाए (टेलीफोन 26571265, 26572513)
पैन सं. |
तारीख |
सं. |
ब्योरे |
(स्पष्ट अक्षरों में) |
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1. |
नाम
पता
राज्य
कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं. |
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2. |
संपर्की का नाम : टेलीफोन ईमेल : फैक्स वेबसाइट (यदि कोई है) |
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3. |
खाता बंद करने की तारीख |
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4. |
पहले प्रस्तुत सूचना के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके ब्योने (कंपनी/ कंपनी के नाम/ जगह, कार्यकलाप, आदि में परिवर्तन)
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5. |
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश |
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राशि लाख रुपये में |
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भारत में विदेशी देयताएं* |
भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां## |
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पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
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5.0 ईक्विटी पूंजी |
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5.1 अन्य पूंजीग़् |
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5.2 वर्ष के दौरान विनिव् |
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5.3 वर्ष के दौरान रोके गए अर्जन |
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6. पोर्टफोलिया और अन्य निवेश (उपर्युक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत उल्लिखित से इतर बकाया निवेशों को यहां प्रस्तुत करें) |
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राशि लाख रुपये में |
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भारत में विदेशी देयताएं* |
भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां## |
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पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया |
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6.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां |
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6.1 ऋण प्रतिभूतय्ि |
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6.1.1 बांड और नोट |
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6.1.2 मुद्रा बाज़ार लिखतें |
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6.2 वर्ष के दौरान भारत मे विनिवेश |
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7. वित्तीय डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल्य) |
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8. अन्य निवेश |
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8.1 व्यापार ऋण |
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8.1.1 अल्पाव ि |
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8.1.2 दीर्घावधि |
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8.2 ऋण |
नीचे नोट@ देखें |
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8.3 अन्य |
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8.3.1 अल्पावधि |
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8.3.2 दीर्घावधि |
# कृपया अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशकों) के, जिसकी रिपोर्टिंग की तारीख को आपकी कंपनी के सामान्य शेयरों के 10 प्रतिशत या उससे अधिक की धारिता है, शेष निवेशों को प्रस्तुत करें।
## कृपया देश के बाहर के अपने प्रत्येक निवेश यहां प्रस्तुत करें जिसमें रिपोर्टिंग की तारीख को आपकी कंपनी अनिवासी भारतीय उद्यम के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के सामान्य शेयर की धारक है।
मार्च अंत के बाज़ार मूल्य/ विनिमय दर का उपयोग करें।
$ अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक और निवेशिती/ रिपोर्टिंग कंपनी के बीच अन्य पूंजीगत लेनदेनों में निम्नलिखित शामिल हैं
(i) समुद्रपारीय निवेशकों से अल्पावधि उधार, (ii) समुद्रपारीय निवेशकों से दीर्घावधि उधार, (iii) व्यापार ऋण, (iv) आपूर्तिकर्ता ऋण, (v) वित्तीय लीज़िग, (vi) नियंत्रण प्रीमियम, (vii) शेयरों को शामिल नहीं करनेवाले मामलों में गैर-स्पर्धा शुल्क, (viii) तकनीकी अंतरण, संयंत्र और मशीनरी, गुडविल, कारोबार विकास और इसी प्रकार के प्रयोजनों के एवज में शेयरों का गैर-नकदी अधिग्रहण और (ix) वर्ष के दौरान अचल संपत्ति में किए गए निवेश।
@ नोट : चूंकि आपकी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के ब्योरे बाह्य वाणिज्यिक उधार विवरणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अलग से प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, आपकी कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य ऋणों के ब्योरों को भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत के बाहर पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम को आपकी कंपनी द्वारा दिए गए बाह्य ऋणों की रिपोर्टिंग की जाए।
9. |
वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्ति |
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प्रत्यक्ष रूप से |
||
अप्रत्यक्ष रूप से |
||
कुल |
(आवेदक का हस्ताक्षर)* : _________________________________________
(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :
(हस्ताक्षरी का पदनाम) :
स्थान :
दिनांक: