भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा
भा.रि.बैं./2016-17/159 26 नवंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अधीन, सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित है कि वे निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4% आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखें। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 8 नवंबर, 2016 तक जारी ₹ 500/- और ₹ 1000/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक मुद्रा के रूप में संदर्भित) की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिए जाने के बाद वर्तमान चलनिधि स्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अधीन निदेश जारी किया जाए, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे 26 नवंबर 2016 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 16 सितंबर 2016 और 11 नवंबर 2016 के बीच एनडीटीएल में हुई वृद्धि के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 100 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर बनाए रखें। चूंकि वृद्धिशील सीआरआर एक अस्थायी उपाय है, अतः 9 दिसंबर 2016 को या उससे पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। 3. 26 नवंबर 2016 की संबंधित अधिसूचना बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.40/12.01.001/2016-17 की प्रति संलग्न है। भवदीय, (एस.एस. बारिक) भा.रि.बैं./2016-17/ 26 नवंबर, 2016 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 26 नवंबर 2016 से आरम्भ पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित को बनाए रखेंगे। (i) धारा 42 की उप धारा (1ए) के अधीन बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित औसत दैनिक जमाशेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक जमाशेष; और (ii) यह कि ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक जमाशेष की राशि 16 सितंबर 2016 और 11 नवंबर 2016 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में हुई वृद्धि के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगा। (सुदर्शन सेन) |
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