भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता
आरबीआई/2023-24/59 08 सितम्बर 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:
3. दिनांक 08 सितम्बर 2023 की संबंधित अधिसूचना विवि.रिटर्न.आरईसी.35/12.01.001/ 2023-24 की एक प्रति संलग्न है। भवदीय (ब्रिज राज) विवि.रिटर्न.आरईसी.35/12.01.001/2023-24 08 सितम्बर 2023 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 10 अगस्त 2023 की पिछली अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निर्देश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक निम्नलिखित पखवाड़े के दौरान धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में निम्नानुसार आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त शेष राशि बनाए रखेंगे:
(जयंत कुमार दाश) |