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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

दिनांक जारी की जाने वाली राशि
09 सितंबर 2023 अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
23 सितंबर 2023 अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
07 अक्तूबर 2023 अनुरक्षित आई-सीआरआर का 50 प्रतिशत

3. दिनांक 08 सितम्बर 2023 की संबंधित अधिसूचना विवि.रिटर्न.आरईसी.35/12.01.001/ 2023-24 की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक


विवि.रिटर्न.आरईसी.35/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 10 अगस्त 2023 की पिछली अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निर्देश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक निम्नलिखित पखवाड़े के दौरान धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में निम्नानुसार आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त शेष राशि बनाए रखेंगे:

पखवाड़े के दौरान बनाए रखी जाने वाली राशि
09-22 सितंबर 2023 अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि जो 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 7.5 प्रतिशत से कम नहीं हो।
23 सितंबर 2023 - 06 अक्टूबर 2023 अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि जो 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 5.0 प्रतिशत से कम नहीं हो।
07 अक्टूबर 2023 से शून्य

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

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