भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021
आरबीआई/2021-22/61 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेकाधीन उधार सीमाओं को संशोधित किया गया है। तदनुसार, मास्टर निदेश के भाग 4(बी) में दी गई तालिका 1 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: 3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 डबल्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। 4. ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |