भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023 - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023
आरबीआई/2023-24/98 एफएमआरडी.एफएमएसडी.07/03.07.35/2023-24 28 दिसम्बर, 2023 प्रति बाज़ार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023
कृपया दिनांक 26 जून, 2019 के वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 ('निदेश') की समीक्षा के संबंध में दिनांक 10 अगस्त, 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में सभी बेंचमार्क प्रशासकों को शामिल करते हुए समग्र जोखिम-आधारित फ्रेमवर्क को स्थापित करने के लिए निदेशों की समीक्षा की गई है। संशोधित निदेश इसके साथ संलग्न हैं। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45डब्ल्यू के साथ पठित धारा 45यू के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सक्षमकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों को जारी किया गया है। भवदीया,
(डिम्पल भांडिया)
भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग अधिसूचना सं. एफएमआरडी.एफएमएसडी. 08/03.07.035/2023-24 दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 02) (एतदपश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की की धारा 45यू के साथ पठित, धारा 45डब्ल्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 26 जून, 2019 के परिपत्र एफएमआरडी.एफएमएसडी.17/03.07.035/2018-19 के माध्यम से अधिसूचित, वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (एतदपश्चात रिज़र्व बैंक कहा जाएगा) द्वारा एतदद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं[1]।
बशर्ते कि ये निदेश निम्नलिखित बेंचमार्क(र्कों) के संचालन पर लागू नहीं होंगे: ए) भारत से बाहर प्रशासित और प्रयुक्त होने वाले बेंचमार्क बी) किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित और वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन के उद्देश्य से व्यक्ति द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क और सी) आंतरिक जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समाशोधन निगमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क।
2. परिभाषाएँ
3. बेंचमार्कों के प्रशासन पर प्रतिबंध इन निदेशों में अन्यथा अनुमति के अलावा, कोई भी व्यक्ति इन निदेशों के दायरे में आने वाले बेंचमार्क का प्रबंधन नहीं करेगा। 4. एफबीए के लिए पात्रता मानदंड
5. ‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ की अधिसूचना रिज़र्व बैंक घरेलू वित्तीय बाजारों में इसके उपयोग, सटीकता और सुसंगति को ध्यान में रखते हुए एक बेंचमार्क को 'विशिष्ट बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित कर सकता है। 6. एफबीए को प्राधिकृत करना
7. ‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ के प्रशासन के लिए निदेश i. प्राधिकृत एफबीए की समग्र जिम्मेदारी एफबीए, अपने द्वारा प्रशासित ‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ के संबंध में निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे: ए) बेंचमार्क संगणना पद्धति के लिए बी) बेंचमार्क मानों के निर्धारण हेतु सी) बेंचमार्क मानों के प्रसारण हेतु डी) बेंचमार्क संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ई) बेंचमार्क की आवधिक समीक्षा हेतु और, एफ) उक्त जिम्मेदारियों प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक और प्रक्रिया नियंत्रणों की व्यवस्था है।
ii. ‘विशिष्ट बेंचमार्क’- निरूपण, निर्धारण और समीक्षा
बी) एफबीएयह सुनिश्चित करेंगे कि ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त डेटा सक्रिय बाजार के निकटतम सौदों पर आधारित हैं। जहाँ ऐसे सौदे उपलब्ध नहीं हैं, तो बेंचमार्क का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त किसी भी डेटा, जानकारी या विशेषज्ञ निर्णय के लिए तर्क संगतता को रिकार्ड करेंगे। सी) एफबीए‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ के निर्धारण हेतु डेटा इनपुट तारतम्यता और प्रयुक्त विशेषज्ञ निर्णय कार्रवाई से संबंधित क्रियाविधि को स्थापित और प्रकाशित करेंगे। डी) एफबीएअपने द्वारा संचालित किए जा रहे ‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ की संगणना में प्रविधि को उदाहरण सहित प्रलेखबद्ध करेंगे, और इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। इस प्रलेख में कम-से-कम निम्नलिखित विवरणों को शामिल किया जाएगा:
ई) एफबीएइस पद्धति में यदि कोई संशोधन करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे संशोधनों को प्रभावी करने से कम-से-कम 15 दिन पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। संशोधित की जाने वाली पद्धति के सभी पदों को इस घोषणा में प्रकट किया जाएगा और संशोधित पद्धति का स्पष्टीकरण उदाहरण सहित किए जाएगा। एफ) बेंचमार्क संचालन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर बाजार सहभागियों के साथ क्रियाकलापों हेतुएफबीएऔपचारिक प्रक्रिया स्थापित करेंगे। iii. संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक नियंत्रण - निगरानी समिति की भूमिका ए) ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की नियमित समीक्षा हेतु एफबीए समुचित निगरानी व्यवस्था विकसित करेंगे। निगरानी कार्य का निष्पादन ‘निगरानी समिति’ कही जाने वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा, इस समिति की स्थापना खास तौर पर इसी कार्य को करने के लिए की जाएगी। एफबीए यह सुनिश्चित करेंगे कि निगरानी समिति में समिति के कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता वाले व्यक्ति शामिल होंगे। बी) सदस्यों के चयन, चयन की प्रक्रियाओं, नामांकन, सदस्यों के निराकरण और प्रतिस्थापन और हित-संघर्षों की घोषणा सहित ‘निगरानी’ कार्य में निहित कार्यविधियों को प्रलेखबद्ध किया जाएगा और हिस्सेदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। सी) एफबीएको ऐसी नीति बनानी होगी जो यह सुनिश्चित करती हो कि निगरानी समिति में सभी प्रमुख हिस्सेदारों का उचित प्रतिनिधित्व है। डी) कोई भी व्यक्ति इस निगरानी समिति में पाँच साल से अधिक के लिए सदस्य नहीं रहेगा लेकिन वह कितनी भी बार सदस्य रह सकेगा। ई) निगरानी समिति की जिम्मेदारियों में कम-से-कम निम्नलिखित शामिल रहेंगे: I. ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ की पद्धति की आवधिक समीक्षा II. जब कभी भी विद्यमान ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ को प्रतिस्थापित, निष्प्रभावी या संशोधित किया जाता है तो नए बेंचमार्क की तरफ निर्बाध अंतरण कराना III. ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ निर्धारक पद्धति में किसी भी परिवर्तन की समीक्षा और निगरानी और यह आकलन करना कि क्या परिवर्तित पद्धति बेंचमार्क द्वारा अभिव्यक्त किए जा रहे निहित चरांक समुचित रूप से प्रकट करती है IV. बेंचमार्क निर्धारण में शामिल किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए क्रियाकलापों सहित ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ के प्रबंधन और परिचालन की निगरानी करना V. यह सुनिश्चित करना कि विशेषज्ञ निर्णय, यदि कोई है, काएफबीएद्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार पालन किया जाता है VI. लेखापरीक्षा रिपोर्टों में की गई सिफारिश के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना। एफ) योगदानकर्ता प्रतिष्ठानों (प्रस्तुतकर्ता) द्वारा योगदान के माध्यम से निर्धारित ‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ के मामले में ‘निगरानी’ समिति - I. एफबीएद्वारा जारी की गई आचार संहिता (इस निदेश के पैरा 7 iv (ई) में निर्धारित) के संबंध में प्रस्तुतकर्ता द्वारा किए जा रहे अनुपालन की निगरानी करेगी और प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा इस संहिता के उल्लंघन को ठीक कराने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगी। निगरानी समिति के निष्कर्षों को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सहित एफबीए के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और II. संभावित असंगत अथवा संदेहास्पद प्रस्तुतियों को पकड़ने के लिए अधिकतम एक वर्ष तक नियमित समीक्षा करेगी और इसके पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ करेगी। इस प्रकार की प्रस्तुतियों और अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशक मंडल को दी जाएगी। iv. आंतरिक नियंत्रण ए) एफबीएद्वारा डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए डेटा संग्रहण, भंडारण, प्रोसेसिंग और प्रसरण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। बी) विद्यमान और संभावित हित संघर्षों के अभिनिर्धारण, प्रकटन, प्रबंधन, निवारण अथवा बचाव के लिए वित्तीय बेंचमार्क संचालकों द्वारा नीतियों, क्रियाविधियों और नियंत्रण व्यवस्था को प्रलेखबद्ध और कार्यान्वित किया जाएगा। ‘विशिष्ट बेंचमार्क’ निर्धारण प्रक्रिया और संचालक अथवा इसकी किसी संबद्ध इकाई के किसी अन्य कारोबार के बीच हो सकने वाले हित संघर्ष पर ध्यान भी ये ही देंगे। हित संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए किए गए उपायों का विवरण देते हुए एक अलग प्रलेख एफबीए की वेबसाइट पर दिया जाएगा और इसकी प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक को भी दी जाएगी। इन नीतियों और क्रियाविधियों की एफबीए द्वारा आवधिक समीक्षा और नवीकृत किया जाएगा। सी) वित्तीय बेंचमार्क संचालक के भीतर भी रिपोर्टिंग लाइनों का समुचित संविभाजन रहेगा ताकि जिम्मेदारियों को परिभाषित और किसी भी हित संघर्ष से बचाव अथवा ऐसे हित संघर्षों की कल्पना को रोका जा सके। डी) प्रस्तुतियों के आधार पर निर्धारित ‘विशिष्ट बेंचमार्कों’ के मामले में, एफबीए निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगेः I. सुनिश्चित करें कि प्रस्तुतकर्ता, एक समूह के रूप में, अंतर्निहित चर के निर्धारण के उद्देश्य से उपयुक्त हैं जो बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। II.उचित उपायों की एक प्रणाली की शुरुआत करें ताकि प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुतकर्ताओं के लिए आचार संहिता और प्रस्तुत करने के लिए संचालक की गुणवत्ता और अखंडता मानकों में परिभाषित प्रस्तुतीकरण दिशानिर्देंशों का पालन किया जा सकें। III. प्रस्तुतियों की प्रभावी निगरानी और जांच करने के लिए उपायों को नियोजित करें। ई) प्रस्तुतकर्ताओं के लिए आचार संहिता
एफ) एफबीए के पास सामान्य व्यवसाय में व्यवधान को दूर करने के लिए एक व्यवसाय निरंतरता योजना और आकस्मिक प्रक्रियाएं होंगी। जी) एफबीए अपनी नीतियों के अनुपालन के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को सत्यापित करने के लिए आवधिक लेखापरीक्षा करेंगे। एच) एफबीए पूरी बेंचमार्क संचालन प्रक्रिया की स्वतंत्र लेखापरीक्षा करेंगे जिसमें आवधिक आधार पर इनपुट, गणना प्रक्रिया और 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के मूल्यों की लेखापरीक्षा शामिल होगी। v. 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' से संबंधित कार्य की आउटसोर्सिंग ए. एफबीए किसी भी एजेंसी/एजेंसियों, जिन्हें यह गणना एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए कार्य को आउटसोर्स करता है या कोई अन्य कार्य जो बेंचमार्क के मूल्य को प्रभावित करता है, की भूमिकाओं और दायित्वों को निर्धारित करने वाली लिखित नीतियां लागू करेगा और नियमित रूप से नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगा। बी. एफबीए आउटसोर्स किए गए कार्यों में शामिल परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित आकस्मिक योजनाएं भी तैयार करेंगे। सी. एफबीए डेटा और गणना प्रक्रिया पर पर्याप्त पहुंच और नियंत्रण बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बेंचमार्क की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा केवल भारत में स्थित सिस्टमों में संग्रहित किया जाता है। डी. 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' प्रशासन से संबंधित किसी भी कार्य के संबंध में, जिसे एफबीए किसी भी इकाई को आउटसोर्स करता है, एफबीए उन संस्थाओं के सभी कृत्यों और चूक के लिए जिम्मेदार होगा, जिन्हें उसने अपना काम आउटसोर्स किया है। vi. शिकायत प्रबंधन ए. एफबीए के पास 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' संचालन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। बी. एफबीए 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' संचालन प्रक्रिया में किसी भी संभावित कदाचार या अनियमितताओं का जल्द पता लगाने के लिए एक प्रभावी 'भ्रष्टाचार सूचक’ (व्हिसलब्लोअर) नीति स्थापित करेगा। vii. ऑडिट ट्रेल और डेटा संरक्षण ए. एफबीए पांच साल की अवधि के लिए बेंचमार्क से संबंधित सभी लिखित रिकॉर्ड रखेगा, जो रिज़र्व बैंक को आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। बी. एफबीए डेटा की प्राप्ति /निर्माण की दिनांक से दस साल की अवधि के लिए 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के संबंध में अपने पास मौजूद सभी डेटा को संरक्षित करेंगे। किसी भी मुकदमे/विवाद/मध्यस्थता/अधिनिर्णय से संबंधित डेटा को मामले/ मुकदमेबाजी/ विवाद/ मध्यस्थता/अधिनिर्णय के अंतिम निपटान के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा। viii. बेंचमार्क प्रकाशन ए. एफबीए को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' को उन्हें जारी करने के दिन या जारी होने के 15 दिनों के अंतराल तक सार्वजनिक करना होगा। 8. 'गैर-महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के संचालन हेतु एफबीए के लिए निदेश
9. विनियामक निरीक्षण ढांचा
10. रिपोर्टिंग
11. प्राधिकार को वापस लिया जाना
12. परिचालन की समाप्ति
ए. 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' को समाप्त करने का आधार बी. इसकी समाप्ति के लिए प्रक्रियाएं सी. जब भी किसी मौजूदा 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' को प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए बेंचमार्क में निर्बाध अंतरण को सक्षम करने की प्रक्रिया डी. समाप्ति पर हितधारकों के साथ परामर्श और ई. विकल्प या वैकल्पिक प्रावधान। 13. इन निदेशों के प्रावधानों से छूट रिज़र्व बैंक उसे दिए गए आवेदन पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, जनता या देश की वित्तीय प्रणाली के हित में ऐसे निबंधनों या शर्तों या सीमाओं या प्रतिबंधों के अधीन, जो वह उचित समझे, इन निदेशों के किसी या सभी प्रावधानों से ऐसी किसी अवधि, किसी एफबीए को सामान्य तौर पर या ऐसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, छूट दे सकता है। (डिम्पल भांडिया) मुख्य महाप्रबंधक [1] ये निदेश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज कमीशन द्वारा जुलाई 2013 में जारी रिपोर्ट प्रिन्सिपल्स फॉर फाइनेन्शियल बेंचमार्क और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 जून 2013 को गठित वित्तीय बेंचमार्क समिति की रिपोर्ट में संस्तुत परिपाटियों पर आधारित हैं। |