अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(एींे) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(एींे) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार
भारिबैं./2008-09/451 |
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.14/SCRC/ 26.01.001/2008-09 |
24 अप्रैल 2009
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अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
प्रिय महोदय, |
अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(SRs) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार |
कृपया वार्षिक मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य 2009-2010 के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। 2. "प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेश, 2003 (जिसे इसके बाद मार्गदर्शी सिद्धांत कहा गया है ) के पैराग्राफ 7(6)(ii) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि परिसंपत्तियों क ा पुनर्संरचना के लिए वसूली प्लान की अवधि प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों के अर्जन की तारीख से 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वित्तीय परिसंपत्तियों से वसूली विनिर्दिष्ट समयावधि में नहीं कर सकने वाली कतिपय प्रतिभूतिकरण कंपनियों एवं पुनर्संरचना कंपनियों ने बैंक से एतदर्थ समय विस्तार देने के लिए अभिवेदन किया है। 3. प्राप्त अभिवेदनों के मद्देनजर, अंतरिम उपाय के रूप में, बैंक ने उन प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को 2 वर्ष के और समय विस्तार की मंजूरी दी है जिन्हें प्रतिभूति रसीदें जारी किए पांच वर्ष का समय हो गया है और वे संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों से वसूली नहीं कर सकी हैं । |
भवदीय |
(पी. कृष्णमूर्ति) |