RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

138111765

विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति

आरबीआई/2025-26/141
केका.डीपीएसएस.ओडीडी.सं.एस 604/06-08-024/2025-2026

5 सितंबर 2025

सभी एससीबी (आरआरबी सहित), यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति

भारतीय रिजर्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटावेयरहाउस, अर्थात् केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के लॉन्च के बाद, अब निम्नलिखित विवरणियों की सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है:

 क्रम सं. विवरणी  का नाम विवरणी  कोड आवृत्ति
1 इंटरनेट बैंकिंग विवरणी आर065 मासिक
2 मोबाइल बैंकिंग विवरणी आर102 मासिक


2. अतः आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित विवरणियों को सीआईएमएस पोर्टल (https://cims.rbi.org.in/#/login) पर अगस्त 2025 से अगले रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें।

3. प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था के लिए सीआईएमएस में प्रशासक उपयोगकर्ताओं को बनाया गया है। इन दो विवरणियाँ को प्रस्तुत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लॉगिन प्रमाणपत्र उनकी संबंधित संस्था के प्रशासक उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए जाने चाहिए।

4. वर्तमान अभ्यास के अनुसार, प्रत्येक महीने की विवरणियाँ अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए (अर्थात् अगस्त 2025 की विवरणी 7 सितंबर 2025 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए)। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ धारा 19 के तहत जारी किया गया है। निर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीय,

(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?