विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति
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आरबीआई/2025-26/170 1 जनवरी 2026 सभी एमटीएसएस ओवरसीस प्रिन्सिपल महोदया / प्रिय महोदय, विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति भारतीय रिजर्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटावेयरहाउस अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के लॉन्च के बाद, अब निम्नलिखित विवरणी की सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है:
3. प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था के लिए सीआईएमएस में प्रशासक उपयोगकर्ताओं का निर्माण किया गया है। इस विवरणी को प्रस्तुत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लॉगिन प्रमाणपत्रों को संबंधित संस्था प्रशासक उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाया जाना चाहिए। 4. वर्तमान अभ्यास के अनुसार, प्रत्येक महीने के लिए विवरणी अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए (अर्थात दिसंबर 2025 के लिए विवरणी 7 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए)। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ धारा 19 के तहत जारी किया गया है। निर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भवदीय, (सौरभ नाथ) |
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