गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी - "शाखा सूचना/ब्रांच इंफो" विवरणीको प्रारंभ किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी - "शाखा सूचना/ब्रांच इंफो" विवरणीको प्रारंभ किया जाना
भारिबैं/2013-14/219 03 सितम्बर 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी - "शाखा सूचना/ब्रांच इंफो" विवरणीको प्रारंभ किया जाना कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी पर 22 सितम्बर 2011 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं:243/03.02.02/2011-12 का अवलोकन करें। मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विभिन्न आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होती है। तथापि, वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की शाखा तंत्र के संबंध कोई सूचना/आंकड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। 2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आकार में वृद्धि तथा उनके शाखा तंत्र के भौगोलिक विस्तार के आलोक में यह महसूस किया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की शाखाओं का व्यापक डाटाबेस को बनाना आवश्यक है तथा निरंतर आधार पर उसका अद्यतन किया जाए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि वेबसाइट https://cosmos.rbi.org.in पर लगाया(hosted) गया "ब्रांच इंफो" विवरणी के मेनु 'डाउनलोड ब्लैंक फार्म' से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की शाखाओं का विवरण जैसे पता, खोलने या बंद करने की तारीख प्राप्त किया जाए। यह विवरणी बैंक के वेबसाइट www.rbi.org.in > साइट मैप > एनबीएफसी लिस्ट > फार्म/विवरणी पर भी उपलब्ध है। 3. सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली तथा रू 50 करोड से अधिक की कुल परिसंपति रखने वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित सूचित किया जाता है कि: ए) इस परिपत्र की तारीख से एक महीने के भीतर वे 30 जून 2013 तक संचालित अपनी सभी शाखाओं के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें। बी) इसके बाद, उन्हें तिमाही आधार पर प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में खोली गई /बंद की गई शाखाओं के विवरण का अद्यतन करना होगा। यह अद्यतनीकरण सूचना संबंधित कैलेंडर तिमाही के समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर किया जाना है। 4. इस नई विवरणी की शुरूआत के कारण अब सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सितम्बर 2013 से एनबीएस-1 विवरणी फार्म में शाखा विवरण से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 5. उक्त दिनांक की अधिसूचना सं: गैबैंपवि(नीप्र)261/2013-14 द्वारा संशोधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमा राशि स्वीकर करने वाली (रिजर्व बैंक )निदेश 1998 तथा उक्त दिनांक का गैबैंपवि (नीप्र) 262/2013-14 द्वारा संशोधित गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार करने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 गहन अनुपालन हेतु संलग्न है. भवदीय (एन एस विश्वनाथन) भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या :गैबैंपवि (नीप्र): 261 /2013-14 03 सितम्बर 2013 भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिजर्व बैंक) निदेश 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंधमें प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 का अधिसूचना सं: डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में निहित कथित निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-
“प्रभावी 30 जून 2013 से, जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुबंध में उपलब्ध विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रत्येक वर्षके 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर से संबंधित तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर शाखा सूचना/ब्रांच इंफो पर तिमाही विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंगपर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी सूची के अनुसार कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है।विवरणी को https://cosmos.rbi.org.in पर उपलब्ध फार्मेट में ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाए। (ii) “शाखा सूचना /ब्रांच इंफो ” विवरणी का फार्मेट अनुबंध में दिया गया है। (एन एस विश्वनाथन) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं:गैबैंपवि(नीप्र): 262 /2013-14 भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/ डीजी (वीएल)- 2007में अंतविष्टगैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकार करने या नहीं धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक)निदेश, 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2)कीधारा 45ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंधमें प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा- (i) निम्नानुसार पैरा 24 जोड़ा जाए: “शाखा सूचना/ब्रांच इंफो” की प्रस्तुति 24.“प्रभावी 30 जून 2013 से, रू 50 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुबंध में उपलब्ध विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रत्येक वर्षके 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर से संबंधित तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर शाखा सूचना/ब्रांच इंफो पर तिमाही विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी सूची के अनुसार कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है। विवरणी को https://cosmos.rbi.org.in पर उपलब्ध फार्मेट में ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाए। (ii) “शाखा सूचना /ब्रांच इंफो” विवरणी का फार्मेट अनुबंध में दिया गया है। (एन एस विश्वनाथन) |