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रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/92

विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24                                                                  

दिसम्बर 22, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म '' रिटर्न में रिपोर्टिंग

कृपया उपर्युक्त विषय पर 16 अक्तूबर 2023 का परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 देखें।

2. समीक्षा करने पर उपरोक्त परिपत्र के पैरा बी में निहित निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, किसी बैंक के गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन को निम्नानुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए:

i. 14वें दिन सहित 14 दिन तक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. मूल अवधियों के लिए 14 दिन से अधिक - फॉर्म की मद VI() के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए [अर्थात भारत में बैंक क्रेडिट के अंतर्गत ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]

3. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 16 अक्तूबर 2023 में निर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(ब्रिज राज)

                     मुख्य महाप्रबंधक

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