रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग
आरबीआई/2023-24/92 विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24
दिसम्बर 22, 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर 16 अक्तूबर 2023 का परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 देखें।
2. समीक्षा करने पर उपरोक्त परिपत्र के पैरा बी में निहित निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, किसी बैंक के गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन को निम्नानुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए: i. 14वें दिन सहित 14 दिन तक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म ए में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ii. मूल अवधियों के लिए 14 दिन से अधिक - फॉर्म ए की मद VI(ए) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए [अर्थात भारत में बैंक क्रेडिट के अंतर्गत ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]
3. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 16 अक्तूबर 2023 में निर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय, (ब्रिज राज) मुख्य महाप्रबंधक |