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रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/68
विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24

16 अक्तूबर 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

2. विभिन्न बैंकों द्वारा फॉर्म ए रिटर्न में रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग में एकरूपता लाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को उपर्युक्त रिटर्न में रिवर्स रेपो लेनदेन की प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली का पालन करना चाहिए:

A. बैंकों के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्ट निम्नानुसार की जानी चाहिए:

i. 14वें दिन सहित 14 दिन तक की मूल अवधि के लिए

a) फॉर्म ए की मद III (बी) (अर्थात कॉल और अल्प सूचना पर पैसा) और;
b) फॉर्म ए के अनुलग्नक ए की मेमो मद 2.1 (अर्थात अंतर बैंक आस्तियों के तहत)

ii. मूल अवधियों के लिए 14 दिन से अधिक

a) फॉर्म ए की मद III (सी) (अर्थात बैंकों को अग्रिम) और;
b) फॉर्म ए के अनुलग्नक ए के मेमो मद 2.1 और 2.2 (अर्थात इंटर बैंक आस्तियों के तहत)

B. सभी अवधियों के लिए गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन को फॉर्म ए की मद VI (ए) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए [अर्थात भारत में बैंक क्रेडिट के तहत ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

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