एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/76 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है। 2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आर्किटेक्चर के अनुसार, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अंतर्गत पंजीकृत है और एनपीएस प्रणाली में विभिन्न मध्यस्थों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। सीआरए द्वारा एनपीएस के अंतर्गत शेष राशि सहित ग्राहकों से संबंधित अन्य जानकारी रखी जाती है। तदनुसार, और पीएफआरडीए के सुझाव अनुसार, एए व्यवस्था में वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में 'पेंशन फंड' को 'सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 3. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है। भवदीय, (आर. लक्ष्मी कांत राव) |