2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आर्किटेक्चर के अनुसार, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अंतर्गत पंजीकृत है और एनपीएस प्रणाली में विभिन्न मध्यस्थों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। सीआरए द्वारा एनपीएस के अंतर्गत शेष राशि सहित ग्राहकों से संबंधित अन्य जानकारी रखी जाती है। तदनुसार, और पीएफआरडीए के सुझाव अनुसार, एए व्यवस्था में वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में 'पेंशन फंड' को 'सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।