बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा
भारिबैं/2010-11/549 27 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन संशोधन पर जारी 30 जून 2000 का परिपत्र गैबैंपवि(नी प्र) कंपरि संख्या:130/02/.01/99-2000 का कृपया संदर्भ लें जिसमें बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर जारी दिशानिर्देश शामिल है. उक्त दिशानिर्देश के पैराग्राफ 2 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो निर्धारित मानदण्ड को पूर्ण करती है उन्हें जोखिम सहभागिता के पूर्वोपाय के आधार पर बीमा करोबार करने के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने की अनुमती है. ऎसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी में अधिक्तम ईक्विटी योगदान, बीमा कंपनी के चुकता पूंजी का 50 प्रतिशत हो सकता है. इसके अतिरिक्त कथित दिशानिर्देश के पैराग्राफ 4 के अनुसार, एक ही समूह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या सहायक कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कार्य करने वाली या बैंकिंग कारोबार करने वाली अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी में शामिल होने की अनुमति नहीं है. 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ही समूह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक से अधिक कंपनी (वित्तीय गतिविधि करती हो या नहीं) यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी (स्टेक ) लेना चाहती है तो एक ही समूह की सभी कंपनियों के योगदान को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा हेतु गिना जाएगा. 3. "एकही समूह की कंपनी" का अर्थ ऎसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन,1997 ( शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश. भवदीया, (उमा सुब्रमणियम) |