क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ( क्षेग्राबैं ) की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जनता के लिए कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ( क्षेग्राबैं ) की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जनता के लिए कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन की समीक्षा
भारिबैं/2004/218
ग्राआऋवि.आरआरबी.सं.बीसी. 88 /03.05.34/2003-04
मई 25, 2004
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंक
प्रिय महोदय / महोदया
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ( क्षेग्राबैं ) की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जनता के लिए कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन की समीक्षा
वफ्पया आप 8 अगस्त 1986 का हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र डीबीओडी सं. एलइजी. बीसी. 84/सी-672/86 देखें, जिसमें सभी वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं में जनता के साथ लेनदेन न करने के लिए एक दिन निर्दिष्ट करें अर्थात् उस दिन शाखा में कोई लेनदेन नहीं किया जाये, बल्कि उस दिन का उपयोग जमाराशि के संग्रहण , ऋण के उपयोग पर निगरानी, वसूली तथा ग्राहकों को उचित मार्गदर्शन देने, वर्तमान और संभावित ग्राहकों से संपर्क करने जेसे विकासात्मक कार्य के लिए किया जाये ।
2. इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि जनता के साथ कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन संबंधी उक्त योजना को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वैकल्पिक बनाया जाये, ताकि प्रत्येक बैंक का प्रबंध-तंत्र अपनी स्थानीय स्थितियों को देखते हुए जनता के साथ लेनदेन न करने के लिए दिन निर्दिष्ट कर सके ।
- वफ्पया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय
( जी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक
उक्त दिनांक का पफ्ष्ठांकन ग्राआऋवि.आरआरबी.सं.बीसी. /03.05.34/2003-04
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :
- ग्राआऋवि के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
- नाबाड़, आईडीडी / पर्यवेक्षण विभाग
- डाक सूची के अनुसार
( ए.के.भंडारी )
उप महाप्रबंधक
बंधक