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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ( क्षेग्राबैं ) की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जनता के लिए कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन की समीक्षा

x्रख्र्–ख्र्=ङ्कद्म्ख्र्

भारिबैं/2004/218

ग्राआऋवि.आरआरबी.सं.बीसी. 88 /03.05.34/2003-04

मई 25, 2004

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंक

प्रिय महोदय / महोदया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ( क्षेग्राबैं ) की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जनता के लिए कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन की समीक्षा

वफ्पया आप 8 अगस्त 1986 का हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र डीबीओडी सं. एलइजी. बीसी. 84/सी-672/86 देखें, जिसमें सभी वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं में जनता के साथ लेनदेन न करने के लिए एक दिन निर्दिष्ट करें अर्थात् उस दिन शाखा में कोई लेनदेन नहीं किया जाये, बल्कि उस दिन का उपयोग जमाराशि के संग्रहण , ऋण के उपयोग पर निगरानी, वसूली तथा ग्राहकों को उचित मार्गदर्शन देने, वर्तमान और संभावित ग्राहकों से संपर्क करने जेसे विकासात्मक कार्य के लिए किया जाये ।

2. इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि जनता के साथ कारोबार न करने के लिए निर्दिष्ट दिन संबंधी उक्त योजना को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वैकल्पिक बनाया जाये, ताकि प्रत्येक बैंक का प्रबंध-तंत्र अपनी स्थानीय स्थितियों को देखते हुए जनता के साथ लेनदेन न करने के लिए दिन निर्दिष्ट कर सके ।

  1. वफ्पया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय

 

( जी. श्रीनिवासन )

मुख्य महाप्रबंधक

उक्त दिनांक का पफ्ष्ठांकन ग्राआऋवि.आरआरबी.सं.बीसी. /03.05.34/2003-04

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

  1. ग्राआऋवि के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
  2. नाबाड़, आईडीडी / पर्यवेक्षण विभाग
  3. डाक सूची के अनुसार

 

( ए.के.भंडारी )

उप महाप्रबंधक

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