शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन-साइट / ऑफ-साइट एटीएम की स्थापना संबंधी मानदंड़ों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन-साइट / ऑफ-साइट एटीएम की स्थापना संबंधी मानदंड़ों की समीक्षा
आरबीआई/2014-15/114 2 जुलाई 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन-साइट / ऑफ-साइट एटीएम की स्थापना संबंधी मानदंड़ों की समीक्षा कृपया 28 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी) बीपीडी परि सं.50/09.69.000/2005-06 देखें जिसमें वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बैंक (एफएसडब्ल्यूम) के मानदंड़ को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऑन-साईट एटीएम की स्थापना के लिए अनुमति दी गई थी। दिनांक 15 अक्तूबर 2013 के हमारे परिपत्र सं शबैंवि.केंका.एलएस.(पीसीबी).परि.सं.30/07.01.000/2013-14 के अनुसार शाखाओं, विशेषीकृत शाखाओं (सीपीसी, आरएपीसी), सैटलाइट / मोबाइल कार्यालय, नियंत्रण कार्यालय, विस्तार पटल और ऑफ साइट एटीएम की स्थापना के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि सीबीएस समर्थित ऐसे शहरी सहकारी बैंक जो 1 अक्तूबर 2013 के हमारे परिपत्र शबैंवि.केंका.एलएस.(पीसीबी) सं 24/07.01.000/2013-14 के अनुच्छेद 2 (ए) से (ई) में उल्लेख किए गए एफएसडब्ल्यूम मानदंड़ को पूरा करते हैं, वे अपने परिचालन क्षेत्र में मांग और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना ऑन-साइट/ ऑफ-साइट / मोबाइल एटीएम की स्थापना कर सकते हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों: (i) बैंक की मूल्यांकित निवल संपत्ति ₹50 करोड़ हो तथा जिस वित्त वर्ष में एटीएम की स्थापना प्रस्तावित है, उसके ठीक पहले वाले वित्त वर्ष और यदि नहीं तो उसके दो वर्ष पहले के वित्त वर्ष से संबंधित रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बैंक एफएसडब्ल्यूम मानदंड़ को पूरा करते हों। (ii) जिस वित्त वर्ष में एटीएम की स्थापना प्रस्तावित है, उस वर्ष के दौरान और उससे पहले के दो वित्तीय वर्षों में बैंक के विनियामक अनुपालन का रिकार्ड खराब न हो। साथ ही , उक्त अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश / दिशा-निर्देश के उल्लंघन के कारण बैंक को कोई चेतावनी पत्र / सावधानी सूचना जारी नहीं किया गया हो या उस पर कोई मौद्रिक दंड़ नहीं लगाया गया हो। (iii) मोबाइल एटीएम का परिचालन बैंक के लिए अनुमोदित परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा तथा इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47ए के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के अलावा भविष्य में बैंक को शाखा विस्तारण के लिए और / या अन्य विनियामक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार मोबाइल एटीएम किसी न किसी शाखा के साथ जुड़े होने चाहिए। 3. ऑफ-साइट / मोबाइल एटीएम के परिचालन संबंधी शर्तें अनुबंध ।। में दी गई हैं। एटीएम के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। 4. शहरी सहकारी बैंक ऑफ साइट / मोबाइल एटीएम के परिचालन के तुरंत बाद और किसी भी दशा में 15 दिन के अंदर अनुबंध(।) में बताए गए फार्मेट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिनके क्षेत्राधिकार में शहरी सहकारी बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, को रिपोर्ट करें तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त करें। भवदीय, (ए.के.बेरा)
बैंकों द्वारा ऑफ-साइट एटीएम के परिचालन संबंधी शर्तें
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