वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा
आरबीआई/2012-13/534 17 जून 2013 अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त देनेवाली महोदय वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा अग्रिमों की उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 अक्तूबर 2010 के हमारे पत्र बैंपविवि. एफआइडी. एफआइसी. सं. 6/01.02.00/2010-11 के अनुक्रम में ‘बैंकों और वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा’ पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी दिनांक 30 मई 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 99/ 21.04.132/ 2012-13 तथा दिनांक 6 जून 2013 का मेल बॉक्स स्पष्टीकरण इसके साथ संलग्न हैं। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ये दिशानिर्देश यथोचित परिवर्तनों सहित वित्तीय संस्थाओं पर लागू होंगे। 2. तथापि, आम तौर पर वित्तीय संस्थाएं कतिपय कार्य जैसे कार्यशील पूंजी प्रदान करना, ओवरड्राफ्ट देना और वैयक्तिक ऋण देना इत्यादि नहीं करती हैं। परिपत्र के इन गतिविधियों से संबंधित प्रावधान वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। भवदीय (राजेश वर्मा) |
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