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आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा

भारिबैं/2020-21/60
वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21

22 अक्तूबर 2020

आवास वित्त कंपनियाँ

महोदया/महोदय,

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा

कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी प्रासंगिक विनियमों के अधिक्रमण करते हुए अनुलग्नक में शामिल निर्देश सभी एचएफसी पर लागू होंगे। अनुलग्नक में शामिल नहीं किए गए निर्देशों के लिए एचएफसी एनएचबी द्वारा जारी सभी मौजूदा निर्देशों का अनुपालन करना जारी रखेगा।

3. धारा 45 आईए (पंजीकरण की आवश्यकता और निवल स्वाधिकृत निधि) को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के प्रावधानों से एचएफसी को दी गई छूट 11 नवंबर, 2019 को वापस ले ली गई थी। समीक्षा के उपरांत एचएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईबी (आस्तियों के प्रतिशत का रखरखाव) और धारा 45-आईसी (आरक्षित निधि) से अतिरिक्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 बी और 29 सी के संबंधित प्रावधान एचएफसी पर लागू होंगे।

4. सुझाव के लिए प्रदर्शित सार्वजनिक दस्तावेज के पैरा 3 में किए गए उल्लेख के अनुसरण में एचएफसी और एनबीएफसी के विनियमों के बीच अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमण को कम से कम व्यवधान के साथ प्राप्त किया जा सके। सभी लागू निर्देशों को शामिल करते हुए एचएफसी के लिए मास्टर निदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे में परिवर्तन

मूल कारोबार और आवास वित्त

1. “आवास वित्त कंपनी” का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

  1. यह एक ऐसा एनबीएफसी1 है जिसकी कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित किया गया) का कम से कम 60% वित्तीय आस्तियां आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में शामिल है। इस उद्देश्य के लिए आवास वित्त का अर्थ नीचे पैरा 2 के खंड (क) से (ट) में बताए अनुसार होगा।

  2. कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित किया गया) का कम से कम 50% वित्तीय आस्तियां नीचे पैरा 2 के खंड (क) से (ड) में बताए अनुसार व्यक्तियों के लिए आवास वित्त पोषण के रूप में होना चाहिए।

2. "आवास वित्त" का अर्थ होगा निवासीय आवास इकाइयों की खरीद/निर्माण/पुनर्निर्माण/नवीकरण/मरम्मत के लिए वित्त पोषण प्रदान करना:

  1. नई आवासीय इकाइयों के निर्माण/खरीद के लिए सहकारी समितियों सहित व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण देना।

  2. पुरानी आवास इकाइयों की खरीद के लिए व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण देना ।

  3. मौजूदा आवासीय इकाइयों को गिरवी रखकर पुरानी/नई आवास इकाइयों को खरीदने के लिए व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण देना।

  4. आवासीय आवास इकाइयों के निर्माण के लिए भूखंडों की खरीद के लिए व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना; बशर्ते कि उधारकर्ता से एक घोषणा प्राप्त की जाए कि वह ऋण का लाभ उठाने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर भूखंड पर एक घर का निर्माण करना चाहता है।

  5. मौजूदा आवास इकाइयों के नवीकरण/ पुनर्निर्माण के लिए व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण देना।

  6. आवासीय निवास इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य आवास बोर्डों सहित सार्वजनिक एजेंसियों को ऋण देना।

  7. कर्मचारी आवास के लिए कॉरर्पोरेट/सरकारी एजेंसियों को ऋण देना।

  8. बस्तियों या टाउनशिप के विकास के लिए आवश्यक एक ही परिसर में आवास परियोजना का हिस्सा वाले शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्थानों/केंद्रों के निर्माण के लिए ऋण; (नीचे नोट देखें)।

  9. झुग्गी क्षेत्रों में स्थितियों में सुधार के लिए निर्माण हेतु ऋण सीधे केंद्र सरकार की गारंटी पर या परोक्ष रूप से राज्य सरकारों के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को दिया जा सकता है;

  10. स्लम क्लीयरेंस बोर्डों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा झुग्गी बस्तियों में सुधार योजनाओं के लिए दिए गए ऋण;

  11. आवासीय निवास इकाइयों के निर्माण के लिए बिल्डरों को ऋण देना।

2.1 आवास इकाइयों के फर्नीशिंग के लिए दिए गए ऋण, नई आवास इकाई/यों के निर्माण या ऊपर उल्लिखित मौजूदा आवास इकाई के नवीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए संपत्ति के बंधक के बदले में दिए गए ऋण सहित अन्य सभी ऋण को गैर-आवास ऋण के रूप में समझा जाएगा और "आवास वित्त" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।

नोट: कुछ वाणिज्यिक स्थानों (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, आदि) को शामिल करते हुए एकीकृत आवास परियोजना को निवासीय आवास के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि निवासीय आवास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र, परियोजना के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

3. उपरोक्त मापदंड इस परिपत्र की तिथि से लागू होंगे। पंजीकृत एचएफसी जो वर्तमान में पैरा 1 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन एचएफसी के रूप में बने रहना चाहते हैं, को संक्रमण के लिए निम्नलिखित समय-सीमा प्रदान की जाएगी:

समय-सीमा आवास वित्त के रूप में कुल आस्तियों का न्यूनतम प्रतिशत व्यक्तियों के लिए आवास वित्त के रूप में कुल आस्तियों का न्यूनतम प्रतिशत
31 मार्च 2022 50% 40%
31 मार्च 2023 55% 45%
31 मार्च 2024 60% 50%

ऐसे एचएफसी को रिज़र्व बैंक, तीन महीने के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक योजना प्रस्तुत करना होगा जिसमें उपरोक्त मानदंडों और समय-सीमा में संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप शामिल है । समय सीमा के अनुसार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ एचएफसी को एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) के रूप में माना जाएगा और उन्हें एचएफसी से एनबीएफसी-आईसीसी में पंजीकरण के अपने प्रमाण पत्र को बदलने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा। इस तरह के रूपांतरण के लिए नए पंजीकरण के लिए अपेक्षित मूल व्यवसाय मानदंडों पर लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र और रूपांतरण को मंजूरी देने के लिए आवश्यक बोर्ड के संकल्प सहित सभी सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अपेक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ़)

4. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए की उपधारा (1) का खंड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक यहाँ आवास वित्त को अपने मूल कारोबार के रूप में शुरू करने वाले या आवास वित्त के व्यवसाय को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में संचालित करने वाले ऐसे आवास वित्त संस्थान जो कंपनी हैं, के लिए निवल स्वाधिकृत निधि बीस करोड़ रुपये विनिर्दिष्ट करता है।

बशर्ते कि कोई ऐसा आवास वित्त संस्थान जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाली कंपनी है और जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि बीस करोड़ रुपये से कम है, यदि ऐसी कंपनी 01 अप्रैल, 2022 से पहले पंद्रह करोड़ और 01 अप्रैल 2023 से पहले बीस करोड़ का निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करती है तो वह आवास वित्त संस्थान का व्यवसाय जारी रख सकता है।

5. ऐसे एचएफसी, जिनका एनओएफ वर्तमान में बीस करोड़ रुपये से कम है, के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ऊपर बताई गई अवधि के अंत में निर्धारित स्तरों का अनुपालन एक महीने की अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक को एक सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। ऊपर बताई गई अवधि के भीतर निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में विफल रहने वाले एचएफसी को एचएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) धारण करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे एचएफसी का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। ऐसी कंपनियां, जिन्हें एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनियां (एनबीएफसी-आईसीएस) के रूप में मान्यता चाहिए, उन्हें अपने सीओआर को एचएफसी से एनबीएफसी-आईसीसी में परिवर्तित करवाने के लिए आरबीआई से संपर्क करना होगा। इस तरह के रूपांतरण के लिए नए पंजीकरण के लिए अपेक्षित मूल व्यवसाय मानदंडों (पीबीसी) पर लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र और रूपांतरण को मंजूरी देने के लिए आवश्यक बोर्ड के संकल्प सहित सभी सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों की प्रयोज्यता

6. निम्नलिखित मास्टर निर्देश, समय-समय पर यथासंशोधित, सभी एचएफसी पर यथारूप में लागू होगा:

  1. मास्टर निदेश - एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) में धोखाधड़ी की निगरानी पर निदेश, 2016

  2. मास्टर निदेश - एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा, दिनांक 08 जून, 2017।

7. परिशिष्ट में आगे विस्तृत विवरण अनुसार निम्नलिखित निर्देश सभी एचएफसी पर यथारूप में लागू होंगे:

a) जनता की जमाराशियों की परिभाषा, जैसा कि मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित है। इसके अतिरिक्त, एनएचबी या किसी भी सार्वजनिक आवास एजेंसी से प्राप्त किसी भी राशि को जनता की जमाराशि की परिभाषा से भी छूट दी जाएगी।

b) भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन: एचएफसी हानि भत्तों के संबंध में विवेकपूर्ण आधार बनाए रखेंगे और विनियामकीय पूंजी के अनुदेशों का पालन करेंगे।

c) शेयरों की जमानत के बदले ऋण: सूचीबद्ध शेयरों को जमानत पर रखकर एचएफसी द्वारा दिये गए ऋण के लिए शेयरों की जमानत हेतु दिए गए ऋणों के लिए ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात 50% बनाए रखेगा। शेयर कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण 50% एलटीवी बनाए रखने में किसी भी कमी को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

d) एकल उत्पाद की जमानत के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण: एचएफसी सोने के आभूषणों की जमानत के बदले दिए गए ऋण के लिए अधिकतम 75 प्रतिशत ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात बनाए रखेंगे, और सोने के बदले ऋण देने के लिए एक बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करेंगे।

e) समय-पूर्व समाप्ति शुल्क लगाना: एचएफसी सह-बाध्यताधारी सहित अथवा रहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किसी भी अस्थिर दर अवधि ऋण पर समय-पूर्व समाप्ति शुल्क / पूर्व-भुगतान दंड नहीं लगाएगा।

f) प्रतिभूतिकरण लेनदेन और ऋण वृद्धि के समायोजन पर दिशानिर्देश: एचएफसी नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और आस्तियों का हस्तांतरण करेगा। ऐसा करते समय, एचएफसी, अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी) और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) मानकों के अनुरूप होगा।

g) वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन: अपनी गतिविधियों को आउटसोर्स करने वाले एचएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रभावी निरीक्षण, समुचित सावधानी और ऐसी आउटसोर्स की गई गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए मजबूत और उत्तरदायी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करें।

h) चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर दिशानिर्देश: 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति आकार वाले जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एचएफसी को और जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी (किसी भी आस्ति आकार के) चलनिधि जोखिम प्रबंधन को अपनाएंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतराल सीमा का पालन करना, चलनिधि जोखिम निगरानी उपायों का उपयोग करना और चलनिधि जोखिम के लिए स्टॉक दृष्टिकोण को अपनाना शामिल हो। प्रत्येक एचएफसी के बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार एचएफसी द्वारा लागू किए गए अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होंगे।

i) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश: एचएफसी एलसीआर के संदर्भ में चलनिधि बफर बनाए रखेगा, जो यह सुनिश्चित करके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी गंभीर चलनिधि दवाब की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) है, संभावित चलनिधि उथल-पुथल के लिए एचएफसी के लचीलेपन को बढ़ावा देगा। एचएफसी पर एलसीआर संबंधी दिशानिर्देश निम्नलिखित समयरेखा के अनुसार लागू होंगे:

i) 10,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति आकार वाले जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एचएफसी और किसी भी आस्ति आकार के जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी:

से 01 दिसंबर, 2021 01 दिसंबर, 2022 01 दिसंबर, 2023 01 दिसंबर, 2024 01 दिसंबर, 2025
न्यूनतम एलसीआर 50% 60% 70% 85% 100%

ii) 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक किन्तु 10,000 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाले सभी एचएफसी के लिए समय-रेखा इस प्रकार है:

से 01 दिसंबर, 2021 01 दिसंबर, 2022 01 दिसंबर, 2023 01 दिसंबर, 2024 01 दिसंबर, 2025
न्यूनतम एलसीआर 30% 50% 60% 85% 100%

8. स्थावर संपदा व्यवसाय से जुड़ी समूह कंपनियों के लिए एचएफसी का एक्सपोजर: स्थावर संपदा व्यवसाय से जुड़ी समूह कंपनियों के मामले में, एचएफसी या तो स्थावर संपदा व्यवसाय से जुड़ी ऐसी समूह कंपनियों में एक्सपोजर कर सकती है या ऐसी परियोजनाओं में खुदरा व्यक्तिगत घर खरीदारों को ऋण दे सकती है। यदि एचएफसी समूह कंपनियों में एक्सपोजर करती है, तो उधार और निवेश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह एक्सपोजर समूह में किसी एक इकाई के लिए स्वाधिकृत निधि के 15% से अधिक और ऐसी सभी समूह संस्थाओं के लिए स्वाधिकृत निधि के 25% से अधिक नहीं हो सकता है। एचएफसी ऐसे सभी मामलों में समुचित दूरी बनाए रखने के सिद्धांतों का अक्षरश: पालन करेगी।


परिशिष्ट

इस परिपत्र की पैरा संख्या विवरण रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों का संदर्भ
7 (क) जनता की जमाराशियों परिभाषा पैरा 3 (तेरहवीं) मास्टर निदेश – जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 3 (xiii)
7 (ख) भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन 13 मार्च 2020 का DOR (NBFC).CC.PD.No.109/22.10.106/2019-20 और 24 जुलाई 2020 का DOR (NBFC).CC.PD.No.116/22.10.106/2020-21
7 (ग) शेयरों के जमानत के बदले ऋण मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 22।
7 (घ) एकल उत्पाद की जमानत के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 27 और पैरा 39।
7 (ड) समय-पूर्व समाप्ति शुल्क लगाना मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 31(4)।
7 (च) प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देश मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 105 और पैरा 106।
7 (छ) वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 120 ।
7 (ज) चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर दिशानिर्देश मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 15ए ।
7 (झ) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश मास्टर निदेश- एनबीएफ़सी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैरा 15बी।

1 किसी कंपनी को एनबीएफसी माना जाएगा यदि उसकी वित्तीय आस्तियां उसकी कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित) के 50 प्रतिशत से अधिक है और वित्तीय आस्तियों से प्राप्त आय सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक है।

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